BJP विधायक सुरेंद्र पटवा को 6 महीने की जेल और 30 लाख का जुर्माना | MP NEWS

भोपाल। राजधानी की एक विशेष अदालत ने चेक बाउंस के दो मामलों (Two cases of check bounce) में पूर्व मंत्री और भोजपुर से भाजपा विधायक सुरेंद्र पटवा (MLA Surendra Patwa) को 6 महीने की जेल और 30 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। बुधवार को सांसदों और विधायकों के मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने यह फैसला सुनाया। हालांकि, पटवा को जमानत मिल गई।  

परिवादी के वकील बसंत सितोले ने बताया कि इंदौर निवासी प्रकाश सशीत्तल और उनकी पत्नी मीनाक्षी सशीत्तल (Prakash Sashittal and his wife Meenakshi Sashittal) से सुरेंद्र पटवा ने अपने कामकाज के लिये 20 लाख रुपए उधार लिये थे। प्रकाश पेशे से बैंकर और उनकी पत्नी शिक्षक हैं। 2017 में अभियुक्त सुरेंद्र पटवा को प्रकाश ने 12 लाख रुपए और मीनाक्षी ने 8 लाख रुपए उधार दिए थे। उधारी की रकम के भुगतान के लिये सुरेंद्र पटवा ने प्रकाश और मीनाक्षी को अलग-अलग चेक दिए। प्रकाश और मीनाक्षी ने जब चेक भुगतान के लिए बैंक में पेश किए तो वे बाउंस हो गए। 

प्रकाश और मीनाक्षी ने चेक बाउंस के विधिक नोटिस देकर सुरेंद्र पटवा से 20 लाख रुपयों की मांग की। रकम न मिलने पर उन्होंने अदालत में मामला रखा। विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने चैक बाउंस के दोनों मामलों में अभियुक्त सुरेंद्र पटवा को दोषी माना। 12 लाख के मामले में 18 लाख जुर्माना और 8 लाख के मामले में 12 लाख रुपए के जुर्माने और छह महीने की जेल की सजा सुनाई।

अदालत से सजा सुनाए जाने के बाद सुरेंद्र पटवा ने हाइकोर्ट से स्थगन लाने के लिए एक महीने के समय की मांग की करते हुए अर्जी पेश की। न्यायाधीश ने सुरेंद्र पटवा को 25-25 हजार रुपए की जमानत पेश करने पर एक महीने की मोहलत देते हुए जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।
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