भोपाल। बिना रिकार्ड और सूचना के प्याज़ भंडारण पर आज बेस्ट प्राइज़, रिलायंस फ्रेश, और आन डोर के आउटलेट पर छापा मार करवाई की गई, जिसमे 18 क्विंटल से अधिक प्याज़ जप्त की गई है। बता दें कि भोपाल में बिना अनुमति एवं बिना सूचना के प्याज का भंडारण करना अवैध है। इतना ही नहीं कलेक्टर भोपाल में प्याज के स्टॉक की लिमिट भी तय कर दी है। इससे ज्यादा भंडारण पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
जिला खाद्य नियंत्रक ने बताया कि कलेक्टर श्री पिथोड़े के निर्देश पर आज प्याज़ विक्रय केंद्रों की जांच की गई जिसमें बेस्ट प्राइज़ से 14 क्विंटल, रिलायंस से 95 किलो, आन डोर गुफा मंदिर से 23 किलो, एमएस वेजिटेबल से 40 किलो, ऑन डोर इन्द्रपुरी से 25 किलो, रिलायंस स्मार्ट अयोध्या बायपास से डेढ़ क्विंटल, और ऑनडोर स्टोर अयोध्या बायपास से एक क्विंटल बीस किलो प्याज़ जप्त की गई है। प्याज़ भण्डारण और स्टाक अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए कुल 1 लाख 87 हजार से अधिक कीमत की प्याज जप्त की गई है।
प्याज भंडारण की लिमिट संशोधित
मध्यप्रदेश शासन ने आदेश जारी कर प्याज़ भंडारण की पूर्व निर्धारित सीमा को आधा कर दिया है। अब थोक व्यापारी केवल 250 क्विंटल और फुटकर व्यापारी 50 क्विंटल प्याज ही विक्रय के लिये रख सकता है। पूर्व में प्याज़ भंडारण की सीमा 500 क्विंटल और 100 क्विंटल थी।