MPPSC NEWS: वचन-पत्र के बिंदु 8(4) में दर्ज है, आयु सीमा 42 वर्ष करेंगे

भोपाल। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने जिस तरीके से वचन-पत्र जारी किया था अब जनता उसी तरीके से सरकार को वचन-पत्र की याद दिला रही है। लोग वचन-पत्र के बिंदु क्रमांक तक बता रहे हैं और सीएम कमलनाथ को याद दिला रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या वचन दिए थे। अब उनका पालन नहीं किया जा रहा है। मामला लोक सेवा आयोग की परीक्षा में आयु सीमा का है। सरकार ने 40 से घटाकर 35 कर दी। नुक्सान केवल मध्यप्रदेश के अनाक्षित उम्मीदवारों को हुआ है। 

इससे तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी, 35 से ज्यादा वाले सभी सरकार विरोधी हो जाएंगे

शहर काजी सैय्यद मुश्ताक अली ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि इससे प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ जाएगी। प्रदेश में मप्र लोक सेवा आयोग (पीएससी) से सीधी भर्ती परीक्षा में आयु सीमा कम करने पर विवाद गहराया हुआ है। सरकार ने बाहरी उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 28 से बढ़ाकर 35 साल कर दी है, जबकि प्रदेश के युवाओं की उम्र 40 से घटकर 35 हो गई है। प्रदेश के लाखों युवा सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। पीएससी की तैयारी कर रहे युवा मंत्रियों से मिलने उनके बंगलों पर पहुंच रहे हैं। बुधवार को कमलनाथ कैबिनेट में ज्यादातर मंत्री आयु सीमा घटाने पर खुलकर विरोध जता चुके हैं। अब सरकार दूसरे प्रदेशों की भर्ती परीक्षा के नियमों का परीक्षण करवाया रही है। 

ज्यादातर प्रदेशों में आयु सीमा 40 एवं 45 है

शहर काजी सैय्यद मुश्ताक अली ने गुरुवार को मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि भर्ती नियमों में बदलाव से सामान्य वर्ग के पुरुषों की उम्र 40 से घटकर 35 साल और सामान्य महिलाओं की उम्र 45 से घटकर 37 साल कर दी गई है, जबकि आसपास के प्रदेशों में आयु सीमा पुरुष के लिए 40 और महिलाओं के लिए 45 साल है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ने का अंदेशा है। इस सिलसिले में समाज के कई लोग मुझसे भी मिल चुके हैं। प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए फैसले पर दोबारा विचार करेंगे, यहीं गुजारिश है। 

कांग्रेस के वचन-पत्र में दो साल उम्र बढ़ाने का वादा 

कांग्रेस ने अपने चुनाव के पहले वचन-पत्र में शासकीय सेवाओं में प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता देने का वादा किया था। वचन-पत्र के बिंदु 8(4) में लिखा है कि शासकीय एवं प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों में अधिकारी-कर्मचारी के भर्ती नियम में संशोधन करेंगे। ताकि शासकीय एवं सार्वजनिक उपक्रमों में प्रदेश के युवाओं को ही रोजगार प्राप्त हो। शासकीय सेवाओं में चयन के लिए अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की वृद्धि करेंगे। 
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