DEO-DPC कार्यालय में कर्मचारियों का अटैचमेंट समाप्त, सीईओ के आदेश | ALIRAJPUR MP NEWS

अलिराजपुर। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री राजेश जैन ने जिले के जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजन समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान को निर्देश दिए है कि उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को उनके मूल कार्य से पृथक कर कार्यालय में संलग्नीकरण कर कार्यालयीन कार्य का निष्पादन कराया जा रहा है, जिससे विभागीय कार्य पर प्रतिकुल प्रभाव पड रहा है। उन्होंने उक्त अधिकारियों को निर्देश दिए है कि उक्त कर्मचारियों का संलग्नीकरण समाप्त करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही बगैर अनुमति किसी भी कर्मचारी का संलग्नीकरण नहीं किया जाए। निर्देशों की अवहेलना पर संबंधित के विरूद्ध कडी कार्रवाई सुनिश्चित होगी।

पूरक प्राप्त विद्यार्थियों की कोचिंग हेतु नोडल एवं प्रभारी अधिकारी नियुक्त 

अलिराजपुर | सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग अलीराजपुर श्रीमती मीना मंडलोई ने बताया माध्यमिक शिक्षा मंडल म.प्र. भोपाल की वर्ष 2019 की हाई स्कूल एवं हायर सेकंडरी परीक्षा में पूरक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों हेतु 12 जून 2019 से कोचिंग की व्यवस्था हेतु नोडल अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया है। आदेश के तहत खंड शिक्षा अधिकारी अलीराजपुर श्री संजय गांधी को नोडल अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी श्री संजय परवाल को नियुक्त किया है। इसी प्रकार खंड शिक्षा अधिकारी सोंडवा श्री बीएस सोलंकी को नोडल अधिकारी एवं श्री गिरधारी राठौर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया है। 

कठ्ठीवाडा विकाखंड में नोडल अधिकारी श्री अच्छेलाल प्रजापति एवं प्रभारी अधिकारी श्री शंकर जाटव को नियुक्त किया है। जोबट विकासखंड में नोडल अधिकारी श्री नवीन श्रीवास्तव को एवं प्रभारी अधिकारी श्रीमती प्रितम पाल को नियुक्त किया है। चन्द्रशेखर आजाद नगर में नोडल अधिकारी श्री आरके तोमर को एवं नोडल अधिकारी श्री पंचम को नियुक्त किया है। वही उदयगढ विकासखंड में नोडल अधिकारी श्रीमती रीता डावर को एवं प्रभारी श्री पातालसिंह गाडरिया को नियुक्त किया है। उक्त नोडल एवं प्रभारी अधिकारी को कोचिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।

कोर्ट तलब करे तो अधिकारी नियत समय पर उपस्थिति रहें

मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभिन्न न्यायालयों के निर्देश पर राज्य शासन के अधिकारियों को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि जब भी किसी न्यायालय द्वारा किसी अधिकारी विशेष की उपस्थिति के लिए निर्देशित किया जाए तो यह ध्यान रखा जाए कि संबंधित अधिकारी स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों। यदि निर्धारित दिनांक को किसी महत्वपूर्ण कारण से संबंधित अधिकारी का उपस्थित हो पाना संभव न हो तो इस विषय में पर्याप्त समय पूर्ण नियमानुसार न्यायालय से निवेदन किया जाए।

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