ठेकेदार सुनील यादव ने घटिया निर्माण किया, उपभोक्ता फोरम ने दोषी पाया, जुर्माना लगाया | BHOPAL NEWS

Bhopal Samachar
भोपाल। अरविंद बिहार निवासी ठेकेदार सुनील यादव (SUNIL YADAV CONTRACTOR) को जिला उपभोक्ता फोरम (CONSUMER FORUM BHOPAL) ने सेवा में कमी का दोषी पाते हुए उपभोक्ता को डेढ़ लाख रुपए का हर्जाना देने के आदेश दिए हैं। इसमें मानसिक क्षतिपूर्ति के 5 हजार और वाद व्यय के 5 हजार रुपए भी शामिल हैं। यह फैसला जिला उपभोक्ता फोरम बेंच-2 के अध्यक्ष भारत भूषण श्रीवास्तव, अनिल कुमार वर्मा व अलका सक्सेना ने फैसला सुनाया।

अरेरा कॉलोनी निवासी कैलाश पाटिल ने बागसेवनिया स्थित अरविंद बिहार निवासी ठेकेदार सुनील यादव के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में याचिका लगाई थी। कैलाश ने ई-6 में भूखंड खरीदा था। 2006 में उन्होंने सुनील यादव को 6 लाख रुपए में मकान के निर्माण का ठेका दिया था। अनुबंध के अनुसार सुनील को पांच माह में मकान बनाकर उसका आधिपत्य देना था, लेकिन चार साल बाद भी मकान का निर्माण कार्य पूरा किया गया। इसके बाद जब मकान का आधिपत्य दिया गया तो उसमें खामियां मिलीं। उपभोक्ता को खुद ही बिजली, सेनेट्री व नल फिटिंग व अन्य निर्माण कार्य अलग से करवाने पड़े। आखिर परेशान होकर कैलाश ने 2010 में फोरम में शिकायत दर्ज कराई।

भवन में अनुबंध के अनुसार नहीं लगाया मटेरियल

उपभोक्ता ने शिकायत में बताया था कि मकान को बनाने में ठेकेदार ने बहुत देर की। इसके चलते करीब पांच साल तक उपभोक्ता को किराए के मकान में रहना पड़ा। बनाए गए मकान में ठेकेदार ने बिजली, सेनेट्री व नल की फिटिंग ठीक से नहीं की थी। कमरों की दीवारों एवं छतों में दरारें थीं, फर्श तक सही ढ़ंग से नहीं बनाया गया था। जगह-जगह प्लास्टर उखड़ रहा था। अनुबंध के अनुसार सागौन की लकड़ी का प्रयोग होना था, लेकिन साधारण लकड़ी का प्रयोग किया गया। किचन के प्लेटफार्म में साधारण पत्थर लगाया गया है, जबकि इसमें ग्रीन मार्बल लगाया जाना था। ठेकेदार को बार-बार कहने पर भी मकान के निर्माण को पुनः सुधारकर नहीं दिया गया। मकान को फिर से सुधार कराने में एक से दो लाख रुपए खर्च होंगे। सुनवाई में फोरम ने माना कि मकान का निर्माण कार्य अपूर्ण एवं अच्छी गुणवत्ता का नहीं है।
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