मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना के संबंध में संशोधित निर्देश जारी | MP NEWS

भोपाल। मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा जारी आदेश में जानकारी दी गई कि प्रदेश के किसानों को प्याज का उचित मूल्य दिलाने के लिए उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्सान योजना लागू की गई है। इस संबंध में 30 मार्च 2019 के जारी दिशा निर्देशों में संशोधन कर दिया गया है। 

इस योजना के अनुसार अधिसूचित मंडियों में प्याज का मॉडल विक्रय दर रबी प्याज की फसल हेतु निर्धारित अवधि में 800 रुपये प्रति क्विंटल से कम रहता है तब‍अधिसूचित मंडियों में किसान द्वारा प्याज विक्रय दर एवं समर्थन मूल्य 800 रुपये प्रति क्विंटल के अंतर की राशि ई-उपार्जन पोर्टल पर पजीकृत किसानों के द्वारा विक्रय करने पर बैंक खातों में सीधे डाली की जाएगी।

20 मई से 31 मई तक किसानों का ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन कराया जाएगा एवं पंजीकृत किसानों के स्थल का भौतिक सत्यापन राजस्व एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। 1 जून से 30 जून तक पूरे प्रदेश की अधिसूचित मंडियों में 800 रुपये प्रति क्विंटल से कम विक्रय मूल्य प्राप्त होने पर योजना अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि निर्धारित की जाएगी। 

खा़द्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा ई-उपार्जन पोर्टल से व्यवस्था बनाई जाएगी कि गिरदावरी पोर्टल से real time sharing व्यवस्था बनाएं जिससे राजस्व विभाग को जानकारी में विसंगति होने से स्वमेंव परीक्षण एवं सत्यापन करने में सुविधा हो। सत्यापन के उपरांत निर्धारित तिथि को ई-गिरदावरी की प्रविष्टियां अंतिम सूची मानी जाएगी एवं यही जानकारी ई-उपार्जन के लिए भी मान्य होगी। राज्य स्तर पर ई-उपार्जन पोर्टल से पंजीकृत कृषक/खसरों की जानकारी का मिलान भू अभिलेख डाटा से किया जाएगा।

योजना का लाभ केवल अधिसूचित मंडी में हुए संव्यवहारों पर ही होगा। वर्तमान में प्याज विक्रय मंडी अधिनियम के दायरे में शामिल नहीं होने से मंडी प्रांगण में बेचने की बाध्यता नहीं है। केवल प्याज के लिए मंडी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना जारी कर चिन्हित मंडियों में नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत में प्याज का विक्रय मंडी प्रांगण के अंदर किया जाना बंधनकारी बनाया जाएगा। मंडी बोर्ड द्वारा यह सुनिश्चत किया जाएगा कि प्याज की घोष विक्रय नीलामी चिन्हित मंडियों में नियमित रूप से हो। 

योजना के क्रियान्वयन के लिए होगा समिति का गठन

योजना के क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला क्रियान्वयन समिति का गठन किया जाएगा। क्रियान्वयन समिति में अध्यक्ष कलेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा, सदस्य सचिव उप/सहायक संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी एवं सदस्य मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अतिरिक्त कलेक्टर राजस्व, उप पंजीयक सहकारी संस्थाए, जिला खाद्य अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम, जिला प्रबंधक मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ, जिला मुख्यालय का मंडी सचिव, जिला लीड बैंक अधिकारी रहेंगे। 
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