PM-KISAN योजना के लिए AADHAAR अनिवार्य नहीं, मोदी कैबिनेट का निर्णय | NATIONAL NEWS

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल (NARENDRA MODI CABINET) ने प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि: पीएम-किसान (PRADHAN MANTRI KISAN SAMMAN NIDHI YOJANA) नाम की नई योजना को मंजूरी दी। इसके तहत पूरे देश में 2 हेक्‍टेयर त‍क कृषि भूमि वाले छोटे व सीमांत किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रति‍वर्ष देने की व्‍यवस्‍था है। 

इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने 24 फरवरी, 2019 को किया था। यह धनराशि 2,000 रुपये की तीन किस्‍तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्‍यक्ष लाभ अंतरण के जरिये दी जाएगी। पूरे देश में एक करोड़ किसान परिवारों के लिए पहली किस्‍त के रूप में 2,000 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। पहली किस्‍त के शेष लाभार्थियों के लिए धनराशि जल्‍द ही जारी की जाएगी। योजना की दूसरी किस्‍त 01 अप्रैल, 2019 से जारी की जाएगी। 

01 फरवरी, 2019 को केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी देते समय दूसरी किस्‍त के लिए आधार को अनिवार्य बनाया था। हालांकि दूसरी किस्‍त के लिए शत-प्रतिशत आधार डेटा प्राप्‍त करना कठिन है, क्‍योंकि  इसके लिए बायोमैट्रिक प्रमाणन की जरूरत है। नामों की वर्तनी में अन्‍तर से बड़े पैमाने पर लाभार्थियों के नाम रद्द हो जाएंगे। लाभार्थियों के आधार ब्‍यौरे को प्रमाणित करने के कारण दूसरी किस्‍त को जारी करने में विलंब होगा। दूसरी किस्‍त को जारी करने की तिथि 01 अप्रैल, 2019 है। विलंब से किसानों में असंतोष बढ़ेगा, इसलिए आधार शर्त में ढील दी गई है। यह शर्त तीसरी किस्‍त जारी करने के लिए मान्‍य होगी। दूसरी किस्‍त के लिए केवल आधार संख्‍या को ही अनिवार्य माना जाएगा। भुगतान से पहले सरकार आंकड़ों को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्‍त कदम उठाएगी।

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