भोपाल। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ( Chief Minister Swarozgar Yojana ), मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना ( Chief Minister Youth Entrepreneur Yojana ) और मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना ( Chief Minister Farmer Entrepreneur Scheme ) के तहत अब आयकरदाताओं ( Income taxpayers ) को भी LOAN मिल सकेगा। योजना में अब तक आयकर देने वाले युवाओं को लोन देने का प्रावधान नहीं था। योजना के नियम में लोन लेने के लिए आयकरदाता नहीं होने की शर्त हटाई जा रही है।
अब तक बड़ी संख्या में ऐसे युवाओं को लोन नहीं मिल पा रहा था, जो आयकरदाता थे और योजना के तहत लोन लेने के लिए आवेदन करते थे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने के लिए योजना से यह शर्त हटाई जा रही है।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विभाग ( Department of Micro, Small and Medium Enterprises ) के प्रमुख सचिव KC GUPTA ने बताया कि योजना में परिवर्तन करने का प्रस्ताव हमने वित्त विभाग ( finance department ) की मंजूरी के लिए भेजा है। वित्त विभाग से अनुमति मिलने के बाद योजना में बदलाव किया जाएगा। हालांकि इसके लिए कैबिनेट में जाने की जरूरत नहीं है।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार स्थापित करने के 50 हजार से 10 लाख रुपए तक और युवा उद्यमी योजना में 10 लाख रुपए से दो करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ( SHIVRAJ SINGH CHOUHAN ) ने इस योजना को शुरू किया था, लेकिन बार-बार शिकायत आती थी कि बैंक युवाओं को लोन देने से इनकार कर रहे हैं।