AADHAR के कारण कर्मचारी की सेलेरी नहीं रोकी जा सकती: हाईकोर्ट | NATIONAL NEWS

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि बैंक खाता आधार से नहीं जोड़ने पर किसी कर्मचारी का वेतन नहीं रोका जा सकता है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने पत्तन न्यास के एक कर्मचारी का वेतन इस आधार पर 2016 से रोकने के केंद्र के निर्णय पर सोमवार को सवाल उठाया कि उसने अपना बैंक खाता आधार से नहीं जोड़ा है. न्यायमूर्ति एएस ओका और न्यायमूर्ति एसके शिंदे की खंडपीठ रमेश पुराले की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई कर रही थी.

पुराले मुंबई पत्तन न्यास में चार्जमैन के तौर पर कार्यरत हैं. पीठ ने कहा कि कर्मचारी का वेतन इस आधार पर नहीं रोका जा सकता कि वह अपना बैंक खाता आधार नंबर से जोड़ने में विफल रहा. पुराले ने केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय की ओर से उन्हें 2015 में जारी उस पत्र को चुनौती दी थी, जिसमें उनसे कहा गया था कि वह अपने उस बैंक खाते को आधार कार्ड से जोड़ें जिसमें उनका वेतन डाला जाता है.

उन्होंने यद्यपि ऐसा करने से इनकार करते हुए निजता के अपने मौलिक अधिकार का उल्लेख किया. जुलाई 2016 से उन्हें वेतन मिलना बंद हो गया, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अर्जी दायर की. इस महीने के शुरू में पुराले ने अपनी अर्जी में एक आवेदन दायर किया, जिसमें उन्होंने आधार कार्ड के मुद्दे पर 26 सितंबर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख किया. 

अदालत ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि वह ऐसा रुख कैसे अपना सकती है कि वह अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं देगी, क्योंकि उनका आधार कार्ड उनके वेतन खाते से नहीं जुड़ा है. पीठ ने सरकार को याचिकाकर्ता को बकाये का भुगतान करने का निर्देश दिया और मामले की अंतिम सुनवाई 8 जनवरी को करना तय किया.
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!