मप्र में जन-सुनवाई कार्यक्रम बंद, राजनैतिक जुलूस/रैली के लिए गाइड लाइन | MP NEWS

Updesh Awasthee
ग्वालियर। विधानसभा निर्वाचन-2018 के लिए आदर्श आचार संहिता 6 अक्टूबर 2018 अपरान्ह से प्रभावशील हो गई है। आदर्श आचरण संहिता अवधि के दौरान जन-सुनवाई कार्यक्रम स्थगित रहेगा। निर्वाचन के दौरान कार्यालयों में की जाने वाली जन-सुनवाई स्थगित रहेंगी। जन-सुनवाई के संबंध में निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात आगामी आदेश पर शुरू होगी। 

चुनाव प्रत्याशियों के जुलूस/रैली के लिए गाइड लाइन
चुनावी प्रचार-प्रसार के लिये राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा जुलूस निकालने के संबंध में दण्ड प्रक्रिया की धारा-144 के तहत आदेश जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय कार्रवाई की जायेगी।  

आयोजकों को क्षेत्रीय पुलिस थाना को अग्रिम सूचना देकर जुलूस की अनुमति प्राप्त करनी होगी।
पैदल जुलूस या जुलूस की शक्ल में मोटर साइकिल रैली आदि निकालने से पहले संबंधित राजनैतिक दल अथवा प्रत्याशी को यह तय करना होगा कि जुलूस किस समय शुरू होगा व किस समय समाप्त होगा। 
जुलूस के शुरू होने का स्थान, मार्ग और समाप्ति स्थल भी पहले से तय करना होगा।
आयोजक जुलूस को प्रतिबंधित स्थानों से नहीं निकाल सकेंगे। 
जुलूस से यातायात में कोई रूकावट या बाधा उत्पन्न नही होनी चाहिए।
यदि जुलूस लम्बा हो तो टुकड़ों में संगठित करना होगा। 
जुलूस सड़क के बाई ओर चले और ड्यूटी पर तैनात पुलिस के निर्देशों और सलाह का कड़ाई से पालन किया जाए। 

जुलूस में शामिल लोग ऐसी चीजें लेकर न चलें जिनका अवांछनीय तत्वों द्वारा विशेष रूप से उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग किया जा सकता हो। 
जुलूस में शामिल लोगों पर राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों का पूर्ण नियंत्रण रहना चाहिए। 
नेताओं के पुतले लेकर चलने, उनको सार्वजनिक स्थानों पर जलाने पर कानूनी कार्रवाई होगी। 
एक से अधिक विधानसभा क्षेत्र में रैली निकालने की स्थिति में अपर जिला मजिस्ट्रेट अनुमति जारी करेंगे। 
एक ही विधानसभा क्षेत्र में रैली निकालने की अनुमति सुविधा सॉफ्टवेयर के माध्यम से संबंधित रिटर्निंग ऑफीसर जारी करेंगे। 
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