सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार के लिए निर्वाचन आयोग के नियम | election news

भोपाल। अब सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार के लिए उम्मीदवारों को एमसीएमसी (मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुवीक्षण कमेटी) से प्री-सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रचार अभियान के दौरान वेबसाइट, ब्लॉग, ट्वीटर व फेसबुक जैसे सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट या अपलोड की जाने वाली राजनीतिक सामग्री का पूर्व प्रमाणन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। यानि मैसेज, कमेंट्स, फोटो एवं वीडियो बिना किसी पूर्व अनुमति के डाले जा सकेंगे। 

आयोग ने कहा कि यदि कोई राजनीतिक दल या उम्मीदवार भी स्वयं के ब्लॉग, वेबसाइट या सोशल मीडिया अकाउंट से इस तरह की सामग्री चुनाव प्रचार अभियान के दौरान पोस्ट या अपलोड करता है तो उसे राजनीतिक विज्ञापन नहीं माना जाएगा। इसके लिए उसे मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी से प्री-सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी। निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट, वेबसाइट, ब्लॉग एवं ई-मेल आईडी का उल्लेख नाम-निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र में अनिर्वाय रूप से करना होगा। 

हालांकि, आयोग ने यह भी कहा है कि यदि किसी पोस्ट से किसी व्यक्ति, समुदाय, धर्म, संप्रदाय की भावनाएं आहत होती हैं तो उसे आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में माना जाएगा और इसके लिए उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग ने समाचार पत्रों के ई-पेपर पर दिये जाने वाले राजनीतिक विज्ञापनों के बारे में भी स्थिति स्पष्ट की है। आयोग ने कहा है कि ई-पेपर पर दिये जाने वाले राजनीतिक विज्ञापन का प्री-सर्टिफिकेशन संबंधित राजनीतिक दल या उम्मीदवारों को कराना जरूरी होगा। ब्लॉग एवं बेवसाइट बनवाने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9165224289 बालाजी क्रिएशन भोपाल। 
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