OLA-UBER: ड्राइवर ने आने से मना किया तो 25000 जुर्माना | BUSINESS NEWS

नई दिल्ली। मोबाइल ऐप के जरिए लोकल टैक्सी सेवाएं उपलब्ध कराने वालीं कंपनियों पर अरविंद केजरीवाल सरकार ने सख्त कदम उठाया है। इससे उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी और ओला व उबेर जैसी कंपनियों को सबक मिलेगा। अब यदि आपने किसी मोबाइल एप से कैब बुक की है और ड्राइवर नियत समय पर नहीं आता या आने से इंकार कर देता है तो कंपनी से 25000 का जुर्माना वसूला जा सकता है। बस आपको एक शिकायत करनी होगी। 

दिल्ली सरकार के नए प्रस्ताव के तहत अगर आपने ऐप आधारित टैक्सी बुक कराई है और अंतिम क्षणों में ड्राइवर आपके लोकेशन पर आने से इनकार करे तो उसे 25000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है। दिल्ली सरकार अपनी इस नीति के तहत सर्ज प्राइसिंग पर नियंत्रण रखने और सुरक्षा इंतजामों को और मजबूत करने पर भी प्रस्ताव लाई है। 

पेश प्रस्ताव में ये भी प्रावधान है कि अगर कोई यात्री कैब ड्राइवर के खिलाफ गलत व्यवहार या छेड़छाड़ की शिकायत कर दे तो उस कैब की कंपनी को चालक के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराना होगा। अगर कंपनी ने ऐसा नहीं किया तो उसपर 1 लाख तक का जुर्माना लग सकता है।
मध्यप्रदेश और देश की प्रमुख खबरें पढ़ने, MOBILE APP DOWNLOAD करने के लिए (यहां क्लिक करेंया फिर प्ले स्टोर में सर्च करें bhopalsamachar.com

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !