शिवराज के बयान से कानून नहीं बदलते: सुप्रीमकोर्ट के वकील सिब्बल ने कहा | MP NEWS

भोपाल। सुप्रीमकोर्ट के वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा है कि एससीएसटी एक्ट पर कानून बन चुका है। अब कोई ये कहे कि इसके तहत दर्ज होने वाले मामलों में पहले जांच होगी फिर मामले दर्ज होंगे ऐसा नहीं हो सकता। शनिवार को भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बयान देने का मतलब ये नहीं कि कानून बदल गया, बयान से कानून नहीं बदलते। सिब्बल यहां व्यापमं घोटाले के तहत पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा पेश किए गए परिवाद के सिलसिले में आए थे। 

शिवराज ने कानून पालन की शपथ ली है
सिब्बल ने कहा कि कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति शपथ ही इस बात की लेता है कि वह कानून का पालन करेगा। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी इसी शपथ से बंधे हुए हैं। अब उन्हे यह बताना चाहिए कि वो मध्यप्रदेश मेें किस तरह से इस कानून का पालन करवाएंगे। 

शिवराज के बाद गृहमंत्री ने भी दिया बयान
दरअसल प्रदेश में एससी-एसटी एक्ट के भारी विरोध के बाद प्रदेश सरकार बैकफुट पर आ गई है। गुरूवार को बालाघाट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि प्रदेश में एससीएसटी एक्ट के तहत सवर्णों पर दर्ज होने मामले जांच के बाद ही दर्ज किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को ये बात छिंदवाड़ा में भी दोहराई थी। इस बयान के बाद भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी यही बात कह रहे हैं। शनिवार को प्रदेश के गृहमंत्री भूपेन्द्र सिंह ने एससीएसटी एक्ट के तहत मामले जांच के बाद दर्ज करने की बात कही।
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