मप्र में सड़क किनारे सभी होर्डिंग हटेंगे: सुप्रीम कोर्ट का आदेश | MP NEWS

भोपाल। सड़कों के किनारे लगे सभी वैध-अवैध होर्डिंग्स को हटाने का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने होर्डिंग एजेंसी संचालकों की ओर से दायर याचिका को खारिज करते हुए निर्देश दिए कि प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई नई होर्डिंग नीति का पालन किया जाए। प्रदेश सरकार ने होर्डिंग्स को लेकर नई नीति फरवरी 2017 में लागू कर दी थी। इसके बाद नगर निगम ने सभी होर्डिंग संचालकों को वैध और अवैध होर्डिंग्स हटाने का नोटिस जारी किया था। जिसे तकरीबन 150 होर्डिंग एजेंसी संचालकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि हाईकोर्ट ने मामला नगर निगम की अपील समिति में वापस भेज दिया था। अपील समिति के निर्णय के विरोध में होर्डिंग संचालक एक बार फिर हाईकोर्ट चले गए थे।

हाईकोर्ट ने भी नगर निगम के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद मंगलवार को होर्डिंग एजेंसी संचालकों की याचिका खारिज कर दी। नगर निगम की ओर से महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव, हरमीत रुपराह व नवजोत सिंह उपस्थित हुए।

मकान मालिक को होर्डिंग लगाने के लिए लेनी होगी परमिशन
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अब पूरे प्रदेश में नई विज्ञापन नीति लागू की जाएगी। इसके तहत सड़क किनारे होर्डिंग्स का जाल नहीं बिछेगा। यदि होर्डिंग लगाना है तो वह मकान की छत पर ही लगाया जा सकेगा लेकिन इसके पहले अभी जिनके छतों पर होर्डिंग लगी है उसे हटाना होगा। इसके बाद मकान मालिक को नए सिरे से नगर निगम से परमिशन लेनी होगी।

सड़क किनारे लगेंगे यूनीपोल
नई विज्ञापन नीति के अनुसार अब सड़क किनारे होर्डिंग्स के स्ट्रक्चर नहीं खड़े हो सकेंगे। इनकी जगह अब सिर्फ यूनीपोल लगाने की ही अनुमति मिलेगी। वह भी सड़क से कम से कम 3 मीटर की दूरी पर होंगे और एक यूनीपोल से दूसरे यूनीपोल की दूरी कम से कम 25 मीटर होगी।

क्या है यूनीपोल
यूनीपोल एक खंभानुमा स्ट्रक्चर होता है। इसके ऊपर ही विज्ञापन किया जाता है। तेज हवा, बारिश में इसके गिरने की आशंका नहीं होती, क्योंकि स्ट्रक्चर काफी मजबूत होता है। वहीं, होर्डिंग्स का स्ट्रक्चर लोहे की पाइप का होता है जो तेज हवा, बारिश में कभी भी गिर जाता रहा। इससे हमेशा हादसे की आशंका बनी रहती है।
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