अध्यापकों की नियुक्ति के दिशा निर्देश जारी | ADHYAPAK NEWS

मंडला। मप्र जन जातीय कार्य विभाग द्वारा अध्यापकों के विभाग में नियुक्ति की कार्यवाही करने हेतु दिशा निर्देश सोमवार को जारी कर दिये हैं। ट्रायवल विभाग के अध्यापकों को षिक्षा विभाग के अध्यापकों की भांति अपनी जानकारी को सत्यापित कराने के लिये 41 कॉलम का प्रपत्र नहीं भरना है। ट्रायवल के अध्यापकों को विभाग की वेबसाइट पर जाकर षिक्षक प्रोफाइल पंजीकरण मॉडयूल के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा। इसके लिये अध्यापकों को कियोस्क सेण्टर का सहारा लेना पडे़गा। पूरी की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। राज्य अध्यापक संघ के जिला शाखा अध्यक्ष डी.के.सिंगौर ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि ट्रायवल विभाग में नियुक्ति की प्रक्रिया एज्यूकेषन की तरह जटिल नहीं है यद्यपि इसमें एससी एसटी और ओबीसी के अध्यापकों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र के लिये परेषान होना पड़ सकता है। बिना डिजिटल जाति प्रमाण पत्र के पंजीयन नहीं होगा।

इन अध्यापकों की नहीं होगी नियुक्ति-जिन अध्यापकों के खिलाफ अनुषासनात्मक कार्यवाही कर दण्ड अधिरोपित किया गया है।अपराधिक प्रकरण के तहत न्यायालय में मामला हो,विभागीय जांच चल रही हो, जिनका अध्यापक सवर्ग में संविलयन न्यायालय के निर्णय के अधीन हो और जिनका अनाधिकृत अनुपस्थिति के कारण 9 माह से पोर्टल से वेतन जनरेट न हो रहा हो।

अध्यापकों को पंजीकरण नम्बर प्राप्त करना होगा-सभी पात्र अध्यापकों को कियोस्क सेण्टर में जाकर जन जातीय कार्य विभाग की वेबसाइट के माध्यम से सेवा अभिलेखों का सत्यापन कराना पडे़गा। जिसमें अध्यापक के व्यक्तिगत विवरण का सत्यापन आधार ई के वाई सी से जो कि बायोमीट्रिक आधारित है, जाति विवरण के लिये डिजिटल जाति प्रमाण पत्र का नम्बर और जारी होने का दिनांक से सत्यापित होगा।र्काय विवरण एज्यूकेेषन पोर्टल उपलब्ध डाटा से स्वतः हो जायेगा।अन्य आवष्यक जानकारी सर्विस बुक के अनुसार अध्यापक द्वारा ऑनलाइन दर्ज की जायेगीं। सभी जानकारी सफलता पूवर्क सबमिट करने पर अध्यापक को यूनिक पंजीकरण नम्बर प्रदाय हो जायेगा।

डीडीओ का दायित्व
अध्यापकोें द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण कर लेने पर आहरण संवितरण अधिकारी पोर्टल के अनुसार संकुल प्राचार्य और प्राचार्य हैं वे लॉग इन कर दर्ज जानकारी का मिलान अध्यापक की सर्विस बुक से करेंगें। जिसमें प्रथम नियुक्ति का आदेष,अध्यापक संवर्ग में संविलियन का आदेष,जन्मतिथि हेतु अंकसूची,षैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र,स्वघोषणा पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पदस्थापना स्थल आदि प्रमुख हैं। संकुल प्राचार्य सभी जानकारी भरकर डाउनलोड करके हस्ताक्षर कर अपलोड करेंगें तदुपरांत विभागीय अधिकारी सहायक आयुक्त, सम्भागीय उपायुक्त एवं आयुक्त लागिन कर समीक्षा और अनुमोदन उपरांत सीधे ऑनलाइन आदेष जारी करेगें।

अध्यापकों में उहापोह की स्थिति
इस पूरी प्रक्रिया में अध्यापकों को विभाग में नियुक्ति हेतु या फिर अध्यापक संवर्ग में ही बने रहने में से एक विकल्प भरकर देना होगा। अध्यापकों को विकल्प भरकर देने मेें दिक्कत इसलिये आ रही है पुरानी सेवा का लाभ मिलेगा कि नहीं नियमों में स्पष्ट उल्लेख नहीं है अध्यापक चाह रहे है कि स्पष्ट उल्लेख होने के बाद ही विकल्प भराया जाना चाहिये। वर्तमान में जारी नोटिफिकेषन के आधार पर कई हजार रूपये वेतन कम हो जायेगी। क्योंकि जो छंठवा वेतनमान उल्लेखित है वह अध्यापक ले रहे हैं साथ ही यह कण्डिका भी नियम में उल्लेखित है कि पूर्व की अवधि के वेतनमान, भत्ते आदि के हकदार नहीं होगें। ट्रायवल के नोटिफिकेषन में सांतवे वेतनमान का भी उल्लेख नहीं है और न ही वेतन निर्धारण की प्रक्रिया का खुलासा किया गया हैं। ट्रायवल के वरिष्ठ अध्यापकों की पदोन्नति का प्रावधान भी एजूकेषन के वरिष्ठ अध्यापकों की भांति नहीं किया गया है।

न्यायालय में गया मामला
पूर्व की सेवा का लाभ बताये बगैर और अन्य विसंगतियों के रहते विकल्प भराया जाना न्यायसगंत नहीं है। इसे देखते हुये राज्य अध्यापक संघ के जिला पदाधिकारियों द्वारा हाईकोर्ट जबलपुर में मामला दायर कर दिया गया है और मांग की गई है कि पहले सरकार पूर्व की सेवा के लाभ के बारे में एवं वेतन निर्धारण आदि के बारे में स्थिति स्पष्ट करे इसके बाद ही विकल्प भराये जायें। यद्यपि संघ ने अपनी याचिका में स्टे की मांग नहीं की है।
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