नई दिल्ली। राजधानी के साकेत कोर्ट में बीते 14 जुलाई को एक वकील पर सहयोगी महिला वकील ने रेप करने का आरोप लगाया था। अब इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट की कार्यकारी चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने बैठक बुलाई। बैठक के बाद हाईकोर्ट ने दिल्ली की सभी जिला अदालतों के जजों को निर्देश दिया कि वे सभी कोर्ट में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
सोमवार सुबह 9 बजे हाईकोर्ट में बुलाई गई इस बैठक में सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज के अलावा हाईकोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, रजिस्ट्रार जनरल और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (विजिलेंस) उपस्थित थे। इस बैठक में पहुंचे साकेत कोर्ट के दो जिलों के डिस्ट्रिक्ट जज आशा मेनन और गिरीश कथपलिया ने वहां के वर्तमान स्थिति से हाईकोर्ट को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि पीड़िता का अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करा लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) रोमिल बानिया ने बताया कि पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में महिला वकील ने कहा कि आरोपी नशे की हालत में था जिसने अपने चैम्बर के अंदर उसका यौन उत्पीडऩ किया। पीड़िता उसी परिसर के अंदर काम करती है। पुलिस के मुताबिक कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस करती है। आरोप है कि वरिष्ठ वकील ने उसे काम के बहाने अपने चेम्बर में बुलाया और फिर उसके साथ रेप किया। जानकारी के मुताबिक पीड़िता से रेप करने से पहले उसे शराब भी पिलाई गई थी। पीड़िता ने पुलिस को फोन कर इसकी जनकारी दी।
पुलिस ने 32 वर्षीय महिला वकील का बयान दर्ज कर चिकित्सकीय परीक्षण करवाया। पुलिस उपायुक्त के अनुसार जिस चैम्बर में कथित तौर पर बलात्कार हुआ उसे सील कर दिया गया है और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला तथा अपराध टीम ने घटनास्थल का दौरा किया है। आरोपी को दक्षिण दिल्ली के संगम विहार इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे साकेत अदालत में पेश किया गया।
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