अध्यापकों को शिक्षा विभाग में संविलियन के लिए राजपत्र का प्रकाशन | ADHYAPAK GAZETTE NOTIFICATION

भोपाल। आजाद अध्यापक संघ के मंडला जिलाध्यक्ष संतोष सोनी ने बताया कि मध्यप्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग नियम 2008 और मध्यप्रदेश नगरीय निकाय अध्यापक संवर्ग नियम 2008 के अधीन नियुक्त सहायक अध्यापक अध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापकों को क्रम से प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है। राजपत्र में सीधी भर्ती का भी प्रावधान किया गया है एवं पदोन्नति द्वारा भी भर्ती का प्रावधान किया गया है। पदोन्नति के लिए समिति का निर्माण किया जाएगा। समिति उन सभी लोक सेवकों के मामले पर विचार करेगी जो पदोन्नत पद के लिए निर्धारित योग्यता धारित करते हों। 

अनुसूची 1 में प्रचार हाईस्कूल की पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा में न्यूनतम अहर्ता प्राप्त करना अनिवार्य होगा जैसा कि शासन द्वारा विर्निदिष्ट किया जाए। तत्पश्चात इन लोक सेवकों की पदोन्नति वरिष्ठता से उपयोगिता के आधार पर की जाएगी इन नियमों के प्रभाव सील होने के उपरांत नियम 5 के उपनियम (4 )के खंड (क) के अधीन सीधी भर्ती के अंतर्गत नवीन नियुक्ति किए गए शिक्षकों में से वही शिक्षक पदोन्नति हेतु पात्र होंगे जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। 

वरिष्ठता का निर्धारण प्राथमिक शिक्षा का जिला स्तरीय संवर्ग होगा इस संबंध में नियम 5 के उपनियम (1), (2), एवं (3) के अधीन नियुक्त सदस्यों की वरिष्ठता का निर्धारण जिला स्तर पर अध्यापक संवर्ग में उनकी नियुक्ति आदेश दिनांक एवं चयन सूची के क्रम अनुसार जिले स्तर पर संदर्भ सूची तैयार कर किया जाएगा प्रत्येक  संवर्ग  की अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन उनके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। अध्यापक संवर्ग में एक निकाय से  अन्य  निकाय में संविलियन किए गए अध्यापकों के संबंधित नवीन निकाय  में  पदभार ग्रहण करने की दिनांक से वरिष्ठता का निर्धारण किया जाएगा। 

सेवा की अन्य सेवा की अन्य शर्तों में स्थानीय निकाय के अध्यापक संवर्ग के व्यक्तियों को शासन द्वारा विहित किए गए अनुसार इस सेवा में नियुक्ति के लिए परिशिष्ट 1 के अनुसार विकल्प देना अनिवार्य होगा , विकल्प नहीं देने पर नियम 5 के उपनियम (1) ,(2) एवं (3) अनुसार नियुक्ति की पात्रता प्राप्त नहीं होगी । इस सेवा में नियुक्त होने के पूर्व की अवधि के वेतनमान भत्तों  एवं योजना आदि को इस सेवा के संदर्भ में प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे । जिलाध्यक्ष संतोष सोनी ने बताया कि शासन ने जो राज्य पत्र जारी किया इस राजपत्र में अध्यापक संवर्ग का अलग काडर बना दिया है एवं शिक्षकों के समान भर्ती नियम एवं सेवा शर्तों को लागू नहीं किया गया है अध्यापक संवर्ग ने मांग की है कि शासन इस में सुधार करें एवं शिक्षकों के संवर्ग के समान शिक्षा विभाग में संविलियन के आदेश जारी करें।
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