बरेली/उत्तरप्रदेश। AVALON AVIATION ACADEMY MUMBAI के खिलाफ दर्ज प्रकरण में उपभोक्ता फोरम ने एवलॉन एविएशन एकेडमी मुंबई को वादापूर्ति ना करने का दोषी पाया है और 2 स्टूडेंट्स की ब्याज सहित फीस लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही जुर्माना अदा करने का आदेश भी दिया है। अकादमी ने स्टूडेंट्स से एडमिशन के समय 100 प्रतिशत जॉब दिलाने की गारंटी दी थी लेकिन कोर्स पूरा होने के बाद ना तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया और ना ही नौकरी दिलवाई।
क्या है मामला
सोरो के योगेश और शीशगढ़ की दीपिका सिंह ने एवलॉन एविएशन एकेडमी मुम्बई में एडमिशन लिया था। योगेश ने डिप्लोमा इन एयरपोर्ट मैनेजमैंट के लिए 01 लाख 40 हजार तथा दीपिका ने ग्राऊंड स्टाफ सर्विस के कोर्स के लिए 50,000 रुपए की फीस जमा करवाई थी। दोनों छात्रों के एडमिशन के दौरान एकैडमी ने सौ प्रतिशत नौकरी देने की गारंटी दी थी। नौकरी न मिलने पर फीस वापसी की भी बात की थी। छात्रों का आरोप है कि कोर्स पूरा होने के बाद भी उनको डिप्लोमा सर्टीफिकेट नहीं दिया गया। एकेडमी ने छात्रों को जॉब भी नहीं दी जब छात्रों ने फीस वापस मांगी तो फीस भी नहीं दी। परेशान छात्र योगेश और दीपिका सिंह ने एकेडमी के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में केस दायर किया।
यह कहा फोरम ने
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फोरम ने एकेडमी को छात्र योगेश की एक लाख 40 हजार और छात्रा दीपिका की 50,000 रुपए फीस वापस देने का आदेश दिया। फोरम ने दोनों मामलों में एकैडमी पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
देश और मध्यप्रदेश की बड़ी खबरें MOBILE APP DOWNLOAD करने के लिए (यहां क्लिक करें) या फिर प्ले स्टोर में सर्च करें bhopalsamachar.com