मोबाइल चोरी या गुम होने की शिकायत यहां दर्ज कराएं

Bhopal Samachar
आप भारत के किसी भी हिस्से में हों, लेकिन यदि आपका मोबाइल गुम (MOBILE MISSING) जाता है या फिर चोरी (MOBILE STOLEN) हो जाता है तो आपको केवल एक हेल्पलाइन नंबर डायल करना है और आपकी शिकायत दर्ज कर ली जाएगी। इससे पूरे देश में लोगों को अब शिकायत दर्ज कराने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इस नंबर पर डायल करने या संदेश भेजने पर शिकायत दर्ज हो जाएगी और पुलिस व सेवा प्रदाता कंपनी मोबाइल की खोज में जुट जाएगी। दूरसंचार मंत्रालय महाराष्ट्र सर्किल में इसकी शुरुआत मई के अंत में कर रहा है। जबकि देश के 21 अन्य दूरसंचार सर्कल में कई चरणों में इसे दिसंबर तक लागू हो जाएगी। यह नंबर है 14422

दूरसंचार विभाग द्वारा तैयार CEIR में हर नागरिक का MOBILE ब्योरा होगा

दूरसंचार प्रौद्योगिकी केंद्र (C-DOT) ने चोरी या गुम मोबाइल का पता लगाने के लिए सेंट्रल इक्विपमेंट आईडेंटिटी रजिस्टर (CEIR) तैयार कर लिया है। सीईआईआर में देश के हर नागरिक का मोबाइल मॉडल, सिम नंबर और IMI नंबर है। मोबाइल मॉडल पर निर्माता कंपनी द्वारा जारी IMI नंबर के मिलान का तंत्र सी-डॉट ने ही विकसित किया है। इस तंत्र को चरणबद्ध तरीके से राज्यों की पुलिस को सौंपा जाएगा। मोबाइल के खोने पर शिकायत दर्ज होते ही पुलिस और सेवा प्रदाता कंपनी, मोबाइल मॉडल और IMI का मिलान करेंगी। अगर IMI नंबर बदला जा चुका होगा, तो सेवा प्रदाता उसे बंद कर देंगी, हालांकि सेवा बंद होने पर भी पुलिस MOIBLE TRACK कर सकेगी। 

शिकायत के बाद कोई SIM काम नहीं करेगी

सी-डॉट के मुताबिक शिकायत मिलने पर मोबाइल में कोई भी सिम लगाए जाने पर नेटवर्क नहीं आएगा, लेकिन उसकी TRACKING होती रहेगी। पिछले कुछ सालों से रोजाना हजारों मोबाइल की चोरी और लूट की घटनाओं को देखते हुए सी-डॉट को दूरसंचार मंत्रालय ने यह तंत्र विकसित करने को कहा था। मंत्रालय के एक सर्वे में सामने आया था कि देश में एक ही IMI नंबर पर 18 हजार हैंडसेट चल रहे हैं।

IMEI बदलने पर होगी जेल 

आईएमईआई बदलने पर तीन साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। गत वर्ष दूरसंचार मंत्रालय ने मोबाइल चोरी, झपटमारी और गुम होने की बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर टेलीग्राफ एक्ट में संशोधन किया था। इसके तहत आईएमईआई से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। 
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