रिटायर्ड कर्मचारियों को संविदा नियुक्ति के लिए नए नियम

Bhopal Samachar
भोपाल। सामान्य प्रशासन विभाग मप्र शासन ने नियमित पदों पर रिटायर्ड कर्मचारियों की संविदा नियुक्ति के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। मध्यप्रदेश राजपत्र में यह 25 मई 2018 को प्रकाशित किए गए हैं। इस बार कई नियम व शर्ते्ं बदली गईं हैं। ध्यान रखा गया है कि किसी भी प्रकार की नियुक्ति से चुनावी साल में कोई विवाद खड़ा ना हो जाए। बता दें कि पिछले दिनों इंदौर में एक दागी अधिकारी को मलाई वाली पोस्ट पर संविदा नियुक्ति दे दी गई थी। इसके बाद काफी हंगामा हुआ था और अंतत: नियुक्ति प्रक्रिया को रोक दिया गया था। 

अब नियुक्ति के लिए संबंधित अधिकारी कर्मचारी की पिछले 10 साल की गोपनीय चरित्रावली देखी जाएगी। जिन कर्मचारियों की सीआर बहुत अच्छा है, वे ही संविदा नियुक्क्ति के पात्र होंगे। हाल ही संविदा नियुक्ति नियम संशोधन प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिली थी। किसी भी विभाग में संविदा नियुक्ति सीधे न होकर, सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से ही होगी। जीएडी की सहमति से विभागीय सेट अप में नियमित स्थापना के स्वीकृत पद या पदोन्नति से भरे जाने वाले ऐसे पद जिनकी पूर्ति में अपरिहार्य कारणों से एक वर्ष से अधिक समय में भी नहीं हो पाएगी। उस पद को संविदा नियुक्ति दी जाएगी। संविदा नियुक्ति के प्रकरणों में अपर मुख्य सचिव जीएडी की अध्यक्षता में बनी छानबीन समिति की अनुशंसा जरूरी होगी। जिसमें कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही नियुक्ति मिलेगी। 

जारी अधिसूचना में स्पष्ट है कि किसी भी पद पर संविदा नियुक्ति पहली बार एक साल से ज्यादा समय के लिए नहीं दी जाएगी। इस नियुक्ति को बाद में बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम 5 साल के लिए संविदा नियुक्ति दी जा सकेगी। हालांकि पिछले साल सितंबर में संविदा नियुक्ति को लेकर जो नियम बनाया गया था, उसके अनुसार संविदा नियुक्ति एक साल से ज्यादा समय के लिए देेने का प्रावधान था। उस नियम के तहत सरकार में शीर्ष स्तर पर अफसरों को संविदा नियुक्ति दी गई, नियुक्ति आदेश में संविदा नियुक्ति की समय-सीमा तय नहीं थी। 

दागियों को नहीं मिलेगा मौका
नए संविदा नियुक्ति नियम के सरकारी नियमित सेवा के दौरान खराब छवि वाले अफसरों को संविदा नियुक्ति नहीं मिलेगी। इसके लिए 10 साल की गोपीनय चरित्रावली देखी जाएगी। छानबीन समिति के समक्ष जाने वाले प्रकरण में संविदा नियुक्ति चाहने वाले की सीआर भी साथ रहेगी। 10 साल की सीआर में एक साल की सीआर भी खराब हुई तो फिर संविदा नियुक्ति नहीं मिलेगी।
गजट नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए इस लिंक पर जाएं
http://www.gad.mp.gov.in/2018-05-25-EX-289.pdf
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