CAR में बंपर गार्ड पर प्रतिबंध, लगा मिला तो चालान | national news

नई दिल्ली। भारत सरकार ने कार में लगाए जाने वाले बंपर गार्ड (बुलबार्स) पर रोक लगा दी है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड, ट्रांसपॉर्ट ऐंड हाइवेज ने अपने एक आदेश में राज्यों से ऐसे गैर-कानूनी बंपर गार्ड लगाए जाने पर सख्त ऐक्शन लेने को कहा है। सरकार ने कहा है कि कार में ऐसे बुलबार्स लगाना मोटर वीइकल ऐक्ट, 1988 के सेक्शन 52 का उल्लंघन हैं। सरकार ने यह रोक इसलिए लगाई है क्योंकि ऐसे बंपर गार्ड न केवल सड़क पर चलने वाले राहगीरों बल्कि टक्कर होने पर गाड़ी में सवार व्यक्ति के लिए भी घातक हो सकते हैं। पिछले काफी समय से भारत में गाड़ियों में ऐसे बंपर गार्ड का इस्तेमाल किया जाता है और गाड़ियां बेचने वाले शोरूम में भी यह उपलब्ध रहते हैं। 

दरअसल लोगों का मानना है कि छोटी-मोटी टक्कर होने पर ऐसे बंपर गार्ड गाड़ी की बॉडी को बचाते हैं लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि भीषण टक्कर होने की स्थिति में यह गार्ड गाड़ी की सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित होते हैं। इन बंपर गार्ड को कार के 2 पॉइंट पर फिक्स किया जाता है। टक्कर की स्थिति में क्रैश एनर्जी केवल इन दो पॉइंट पर आती है न कि गाड़ी के पूरे स्ट्रक्चर पर। इससे गाड़ी को ज्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है। 

इसके अलावा कारों में अक्सर एयरबैग के सेंसर भी आगे लगाए जाते हैं। बंपर गार्ड लगाए जाने से यह सेंसर काम नहीं कर पाते और टक्कर के समय एयरबैग नहीं खुल पाते हैं। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि कंपनियां कारों को इस तरह डिजाइन करती हैं कि सड़क पर चल रहे लोगों से टकराने पर उन्हें कम से कम नुकसान पहुंचे लेकिन बंपर गार्ड लगाए जाने से राहगीरों को ज्यादा चोट पहुंच सकती है। 
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