अनुकंपा नियुक्ति की नीति सबके लिए समान होनी चाहिए | EMPLOYEE NEWS

Updesh Awasthee
नीमच। मप्र पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 15 नव. 2017 को आदेश जारी कर दिवंगत  पंचायत सचिव के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति की व्यवस्था की जो स्वागत योग्य है। मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष कन्हैयालाल लक्षकार ने मांग की है कि किसी भी विभाग में यदि कर्मचारी दुर्भाग्यवश दिवंगत होता है तो उस परिवार की रोजी-रोटी का सहारा छिन जाता है। 

इसमें शासकीय, अर्धशासकीय, नगरीय निकाय या पंचायत के कर्मचारी मानकर भेद करना अन्याय है। कर्मचारी किसी भी प्रकार से सेवा में लगा है संविदा, अध्यापक, पंचायत, नगरीय निकाय, दैनिक वेतन भोगी, कांटिजेंसी आदि। मानवीय आधार पर सबके परिवारों के प्रति सहानुभूति रखते हुए अनुकंपा नियुक्ति दी जानी चाहिए। 

प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराजसिंह चौहान से आग्रह है कि  सामान्य प्रशासन विभाग से सरल व एक जनरल आदेश जारी करवाया जावे जिससे दिवंगत कर्मचारी/अधिकारी के परिवार को रोजी-रोटी का सहारा व न्याय मिल सके।

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