पूर्व मुख्यमंत्रियों को VIP वेतन भत्ते क्यों दे रही है सरकार: हाईकोर्ट

भोपाल। पिछले दिनों मध्यप्रदेश की शिवराज सिह सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को कैबिनेट मंत्री के समान वेतन, भत्ते, बंगले और सुविधाएं देने का ऐलान किया था। एक लॉ स्टूडेंट ने सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने याचिका को एडमिट करते हुए नोटिस जारी किया है। जवाब पेश करने के लिए सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया गया है। याचिका में प्रदेश सरकार के अलावा पूर्व मुख्यमंत्रियों कैलाश जोशी, दिग्विजय सिंह और उमा भारती को भी पक्षकार बनाया गया है।

रौनक यादव नाम के एक लॉ स्टूडेंट की ओर से एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि प्रदेश सरकार ने 27 अप्रैल 2016 को एक आदेश जारी कर पूर्व मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों के समान वेतन भत्ते और बंगले की सुविधाएं देने का प्रावधान कर दिया था, जबकि ऐसा करना ना सिर्फ मौजूदा कानूनों के खिलाफ है बल्कि जनता के पैसों का दुरुपयोग भी है।

याचिका में कहा गया है कि मध्यप्रदेश मंत्री, वेतन एवं भत्ते अधिनियम 1972 के मुताबिक मुख्यमंत्री को अपना पद खत्म होने के एक माह बाद बंगला सहित सभी सुविधाएं छोड़ देनी चाहिए जिसके खिलाफ जाकर राज्य सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को मंत्रियों के समान वेतन-भत्ते सहित सभी सुविधाएं देने का प्रावधान कर दिया।

याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार बनाम लोकप्रहरी केस का भी हवाला दिया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगले अलॉट न करने का आदेश सुनाया था। याचिका में प्रदेश सरकार के अलावा पूर्व मुख्यमंत्रियों कैलाश जोशी, दिग्विजय सिंह और उमा भारती को भी पक्षकार बनाया गया है।
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