RKDF के सुनील कपूर को सुप्रीम कोर्ट से 1 माह की मोहलत मिली

भोपाल। सुप्रीम कोर्ट ने  RAM KRISHNA DHARMARTH FOUNDATION के नाम पर संचालित आरकेडीएफ कालेज के संचालक SUNIL KAPOOR को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कपूर को 11 सितम्बर को जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया था परंतु सुनील ने जवाब पेश नहीं किया और एक माह का समय मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कपूर की अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हे एक माह की मोहलत दी है। बता दें कि ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को सुनील कपूर से हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने कपूर के फेवर में फैसला सुनाया। ईओडब्ल्यू ने कपूर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी है। 

गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में आरकेडीएफ संस्थान को समझौता शुल्क में लाभ पहुंचाया गया था। राजधानी के आरकेडीएफ कालेज को नियम विरुद्ध लाभ पहुंचाने के मामले में आर्थिक अपराध ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व तकनीकी शिक्षा मंत्री राजा पटेरिया के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

ईओडब्ल्यू ने आरकेडीएफ एजुकेशन सोसायटी के अध्यक्ष सुनील कपूर को भी आरोपी बनाया था। मामला 2001 और 2002 में छात्रों के दाखिले से जुड़ा है। जिसमें कालेज पर लगी 24 लाख रुपए की समझौता शुल्क (जुर्माना) को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा कम करके 2.50 लाख किया गया था। इस मामले में ईओडब्ल्यू की अभी विवेचना जारी है। संस्थान के संचालक कपूर ने उनके खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद कपूर को राहत देते हुए उनका नाम एफआईआर से हटाने का फैसला सुनाया। इस फैसले के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने सुप्रीम कोर्ट में रिट-पिटिशन दायर की थी।

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