अब पेंशन पेमेंट आर्डर सीधे कर्मचारियों को सौंपे जाएंगे

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को पेंशन लेने के मामले में बड़ी राहत दे दी है। अब से केंद्रीय कर्मचारियों को बैंकों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चूंकि अब पेंशन शुरू होते ही पेंशन पेमेंट आर्डर (पीपीओ) की प्रति कर्मचारियों को ही सौंप दी जाएगी। इस फैसले से 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को कालांतर में और 53 लाख पेंशनरों को सीधे तौर पर लाभ होगा।कार्मिक मंत्रालय ने रविवार को बताया कि मौजूदा नियमों को देखते हुए केंद्र सरकार के सभी विभागों को हाल ही में यह आदेश जारी किया गया है।

लिहाजा, पेंशनभोगी को अब पेंशन की पहली किस्त एक्टिवेट कराने के लिये बैंक जाने की जरूरत ही नहीं होगी। इस नियम के तहत रिटायर हो रहे सरकारी कर्मचारी या पेंशनर को अपनी पेंशन जारी होने से पहले वितरणकर्ता बैंक को एक अंडरटेकिंग देनी होगी।

नये आदेश के मुताबिक बैंक की पीपीओ की प्रति सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस सेभेजे जाने के बाद पेंशनर की पीपीओ की कॉपी सेवानिवृत्ति के समय उसे अन्य रिटायरमेंट शुल्कों समेत ही सौंप दी जाएगी।

अगर किसी कर्मचारी को मुख्यालय से दूर तैनात किया गया है या अन्य किसी कारण से उसे लगता है कि वह अपनी पीपीओ की कॉपी बैंक से ही लेना चाहेगा, तो वह अपने इस विकल्प की लिखित जानकारी अपने पेंशन के कागज को सौंपते समय मुख्यालय को दे सकता है।

पहली अगस्त को जारी हुए इस आदेश में कहा गया है कि हाल के दिनों में देखा गया है कि पेंशनर की पीपीओ की प्रति उसे नहीं सौंपी गई और बैंक को भेज दी गई है। लेकिन इस भेजने की प्रक्रिया में वह गुम हो गई।

पेंशनरों को इन परेशानियों से बचाने के लिये ही यह फैसला लिया गया है। लोगों की इन परेशानियों को देखते हुए ही सरकार के सभी विभागों से फिर अपील की गई है कि वह इन नियमों का कड़ाई से पालन करें। लंबी प्रक्रिया के तकनीकी कारणों से पेंशन में मिलने में देरी की शिकायतें भी अब इस फैसले के कारण दूर हो सकेंगी।

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !