अनुकंपा नियुक्ति नियमों में बदलाव का मामला अटका

भोपाल। अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बदलाव करने सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री लाल सिंह आर्य की अनुमति लेकर कैबिनेट भेजी फाइल एक बार फिर अटक गई है। प्रस्तावित बदलाव को लेकर आपत्ति उठने के बाद मुख्य सचिव कार्यालय से प्रस्ताव वापस सामान्य प्रशासन विभाग लौट आया है। अब 15 अगस्त के बाद आपत्तियों का परीक्षण कर दोबारा प्रस्ताव कैबिनेट के लिए भेजा जाएगा। प्रदेश के कई कर्मचारी संगठन अनुकंपा नियुक्ति के नियमों का सरल करने की मांग लंबे समय से उठा रहे हैं। इसके मद्देनजर सामान्य प्रशासन विभाग ने मौजूदा नियमों में चार बदलाव प्रस्तावित कर फाइल मंत्री की अनुमति से कैबिनेट के लिए 50 प्रतियों में भेज दी थी, लेकिन इस पर रोक लग गई।

बताया जा रहा है कि आपत्ति शासकीय सेवक की मृत्यु के सात साल के भीतर आवेदन करने के बावजूद निरस्त किए गए मामलों को फिर खोलने को लेकर है। सूत्रों का कहना है कि यदि पुराने मामलों को खोलने की एक बार इजाजत मिल जाती है तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ सकती है।

यही वजह है कि सामान्य प्रशासन विभाग के पूर्व अधिकारी इस प्रावधान के लिए तैयार नहीं थे। उधर, सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री लालसिंह आर्य का तर्क था कि नियम अनुसार आवेदन करने पर यदि नियुक्ति नहीं दी गई तो एक मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि आवेदक की कोई गलती नहीं है।

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले का परीक्षण करने के बाद एक बार फिर कैबिनेट निर्णय के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। वहीं, सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री ने बताया कि हमने प्रस्ताव भेज दिया था, यदि उसे लौटाया गया है तो परीक्षण कराएंगे। 15 अगस्त के बाद भोपाल लौटूंगा और पूरा मामला देखने के बाद जो कदम उठाना होगा, वो उठाया जाएगा।

ये चार बदलाव हैं प्रस्तावित
पुराने मामलों में एक बार विचार करने की छूट।
महिलाओं के समान पुरुषों के लिए आवेदन की आयुसीमा 45 वर्ष से छूट।
पुलिस बल के मामले में किसी भी विभाग में रिक्त जगह नियुक्ति देना।
पद नहीं होने पर संविदा नियुक्ति देना।

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