भ्रष्टाचार के मामले में EE चन्द्रकुमार खन्ना को 3 साल की जेल

भोपाल। राजधानी की लोकायुक्त विशेष अदालत ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आरोपी जल संसाधन विभाग के तत्कालीन एग्जिक्यूटिव इंजीनियर को 3 साल कैद और तीन लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश काशीनाथ सिंह ने सुनाया। अभियोजन अनुसार 21 जून 1992 को लोकायुक्त पुलिस और आयकर विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से जल संसाधन विभाग के तत्कालीन एग्जिक्यूटिव इंजीनियर चन्द्रकुमार खन्ना के शाहपुरा स्थित मकान पर छापा मारा था। 

छापे के दौरान आरोपी के मकान से 3 लाख 11 हजार रुपए नगद, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के लॉकर से 5 लाख 27 हजार रुपए नकद, 7 लाख 45 हजार रुपए की फिक्स डिपॉजिट, 3 लाख 20 हजार रुपए कीमत के सोने के जेवर और परिजनों के नाम पर मकान , कृषि भूमि के दस्तावेज बरामद किये थे। आरोपी जलसंसाधन विभाग में वर्ष 1970 से वर्ष 2002 के बीच पदस्थ रहा था। 

इस दरम्यान उसके वेतन और पुश्तैनी आय के आकलन के बाद लोकायुक्त पुलिस और आयकर विभाग की टीम ने 56 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति पाई थी। आरोपी उक्त संपत्ति का ब्यौरा संतोष जनक नहीं दे सका था। लोकायुक्त पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले का चालान अदालत में पेश किया था।

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