मुख्यमंत्री महोदय, नरोत्तम मिश्रा को अब तक हटाया क्यों नहीं: हाईकोर्ट

भोपाल। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आज नोटिस जारी करके मप्र की शिवराज सिंह सरकार से पूछा है कि जब चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित कर दिया है तो मंत्री एवं विधायक नरोत्तम मिश्रा को अब तक पद से हटाया क्यों नहीं। हाईकोर्ट ने यह नोटिस उस याचिका को स्वीकार करते हुए जारी किया गया है जो जबलपुर में दायर की गई। इससे पहले नरोत्तम मिश्रा 2 बार ग्वालियर बेंच से स्टे मांग चुके हैं परंतु बेंच ने मिश्रा को स्टे नहीं दिया। अगली तारीख 10 जुलाई है। 

हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने गुरुवार को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नरोत्तम मिश्रा, मध्यप्रदेश सरकार और नरोत्तम के खिलाफ पेड न्यूज मामले में शिकायकर्ता राजेंद्र भारती के नाम पर नोटिस जारी किया है। जबलपुर के सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार सुरेन्द्र दुबे की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि जब चुनाव आयोग ने मंत्री नरोत्तम मिश्रा का चुनाव शून्य घोषित कर दिया है तो फिर अबतक उन्हें मंत्री और विधायक पद से क्यों नहीं हटाया गया है।हाईकोर्ट ने नोटिस में पूछा है कि अभी तक नरोत्तम मिश्रा को विधायक पद से क्यों नही हटाया गया। इस मामले में अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। इसके पूर्व सभी पक्षों को अपना जवाब देना है।

हाईकोर्ट से नहीं मिला स्टे
निर्वाचन आयोग द्वारा पेड न्यूज मामले में तीन वर्ष तक चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराए गए मध्य प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की ओर से हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में दायर याचिका पर उन्हें बुधवार को कोई राहत नहीं मिल पाई। न्यायाधीश विवेक अग्रवाल ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय कर दी है. न्यायाधीशों के तबादले के विरोध में अधिवक्ताओं के मंगलवार से शुक्रवार तक हड़ताल पर चले जाने के कारण न्यायाधीश अग्रवाल के सामने मिश्रा ने स्वयं अपना पक्ष रखा, और निर्वाचन आयोग के फैसले पर स्थगन की मांग की. जबकि प्रतिद्वंद्वी राजेंद्र भारती ने न्यायाधीश से मिश्रा को स्थगन न देने का अनुरोध किया.

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