GST: नए घर की लागत 40% बढ़ जाएगी

इंदौर। जीएसटी लागू होने के बाद आम आदमी के लिए मकान बनाना 40% तक महंगा हो जाएगा। जीएसटी काउंसिल ने विक्ट्रीफाइड टाइल्स, सेनिटरी वेयर, सीपी फिटिंग, सीमेंट और सीमेंट से बने उत्पाद जैसे पेवर ब्लॉक, चेंबर कवर और आरसीसी जालियों पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगा दिया है। यह जानकारी इंदौर टाइल्स और सेनिटरी एसोसिएशन के अध्यक्ष गोविंद अग्रवाल और प्रेम माहेश्वरी ने सोमवार को दी। उन्होंने बताया कि हाउसिंग क्षेत्र की बड़ी कंपनियां देश के चुनिंदा शहरों की 20 प्रतिशत जरूरत भी पूरी नहीं कर पाती हैं। उनके भाव आम आदमी के बूते के बाहर की बात होते हैं जबकि देश के 80 प्रतिशत लोग किसान, नौकरीपेशा, मध्यम और निम्न वर्ग के हैं जो अपनी सुविधानुसार मकान बनाते हैं। 

इन वस्तुओं पर शासन की यह टैक्स दर मकान निर्माण 40 प्रतिशत महंगा कर देगी। टाइल्स और सेनिटरी एसोसिएशन ने यह तथ्य प्रधानमंत्री और सांसदों को भी पत्र भेजकर बताया लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अनाज और कपड़ा यदि अतिआवश्यक सामग्री है तो मकान निर्माण की जरूरी वस्तुएं टाइल्स, सीमेंट और सीमेंट से बनी वस्तुएं विलासिता की श्रेणी में रखने का क्या तुक है। उन्हें भी अनिवार्य वस्तु घोषित कर 5 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाने का कदम उठाना चाहिए।

30 जून को बंद रखेंगे कारोबार
टाइल्स और सेनिटरी व्यापारी एसोसिएशन की ओर से बताया गया कि जीएसटी के विरोध में 30 जून को टाइल्स, सेनिटरी, सीमेंट, ईंट, गिट्टी और रेती बेचने वाले सभी थोक और खेरची व्यापारी कारोबार बंद रखकर विरोध दर्ज कराएंगे।

ऐसे महंगा होगा मकान
फ्लाईएश ईंट 5 6.50
सीमेंट 290-300 350
टाइल्स 30 रुपए वर्गफीट 40 रुपए वर्गफीट
टॉयलेट शीट 400 550
सीमेंटेड पेवर ब्लॉक 28 35
सीमेंट मेन होल कवर 300 रुपए वर्गफीट 400 रुपए वर्गफीट
रेत पहले 18 हजार रुपए प्रति ट्रक थी, वह 54 हजार रुपए प्रति ट्रक हो गई है।
(आंकड़े एसोसिएशन के मुताबिक)

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