बाबा रामदेव को गिरफ्तार कर पेश करो: कोर्ट का पुलिस को आदेश

नई दिल्ली। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए महिलाओं के वस्त्र पहनकर भाग चुके बाबा रामदेव को अब पुलिस हिरासत में रोहतक कोर्ट के सामने पेश होना पड़ेगा। इससे पहले कोर्ट ने उन्हे हाजिर होने के लिए जमानती वारंट जारी किया था परंतु रामदेव हाजिर नहीं हुए। कोर्ट ने अब गैरजमानती वारंट जारी करते हुए एसपी को आदेशित किया है कि बाबा रामदेव को पकड़कर कोर्ट के सामने पेश करें। 

योगा टीचर बाबा रामदेव के खिलाफ भड़काऊ भाषण मामले में लोकल कोर्ट ने गैर जमानती वॉरंट जारी कर दिया है। न्यायाधीश हरीश गोयल ने एसपी को आदेश दिए हैं कि बाबा रामदेव को गिरफ्तार कर अगली तारीख पर पेश किया जाए। दरअसल पिछली सुनवाई के दौरान 12 मई को भी बाबा रामदेव कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे। तब जमानती वॉरंट जारी हुआ था। अब इस इस मामले में अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। इस मामले में हरियाणा के पूर्व मंत्री सुभाष बतरा ने कोर्ट में केस किया था।

रोहतक की नई अनाज मंडी में 3 अप्रैल 2016 को सद्भावना सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में योग गुरु बाबा रामदेव ने भी शिरकत की और इस दौरान उन्होंने विवादित भाषण दिया था। रामदेव ने बिना नाम लिए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था, 'आज कल कुछ लोग टोपी पहन कर ये कहते हैं कि चाहे सिर धड़ से अलग हो जाए वे भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, लेकिन शायद उन्हें ये पता नहीं कि देश के कानून का सम्मान करते हैं। नहीं तो अगर कोई भारत माता का अपमान करे तो लाखों सिर धड़ से अलग कर सकते हैं।'

रामदेव के इस विवादित भाषण के बाद हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री सुभाष बतरा ने रोहतक के एसपी को शिकायत कर रामदेव के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की थी। एसपी ने जब कोई कार्रवाई नहीं की तो पूर्व मंत्री ने कोर्ट में शिकायत दर्ज करा दी। इसी मामले को लेकर न्यायाधीश हरीश गोयल की कोर्ट में सुनवाई चल रही है। बुधवार को भी कोर्ट सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान पूर्व मंत्री बतरा कोर्ट में मौजूद रहे। दोपहर तक कोर्ट में बाबा रामदेव का इंतजार होता रहा, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। पूर्व मंत्री के वकील ओपी चुघ ने बताया कि कोर्ट ने सुनवाई के बाद बाबा रामदेव के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी कर दिया।
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