कानून की पढ़ाई LLB के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। इस साल लॉ ग्रैजुएट कोर्स के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लॉ ग्रैजुएट कोर्स के लिए उम्र की सीमा बढ़ाने के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि एक तरफ तो आप लीगल एजुकेशन को प्रमोट करने की बात कह रहे हैं और दूसरी तरफ आयु सीमा की पाबंदी लगा रहे है। अब जुलाई के तीसरे हफ्ते में इस मामले पर सुनवाई होगी।

दरअसल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लॉ ग्रैजुएट कोर्स के लिए उम्र की सीमा बढ़ा दी थी। इसके तहत 5 साल के लॉ कोर्स के लिए जनरल कैटिगरी में मौजूदा 20 साल की उम्र सीमा को बढ़ाकर 22 साल कर दिया गया था जबकि एससी व एसटी कैटिगरी के लिए इसे 24 साल किया गया है।

वहीं, 3 साल के लॉ कोर्स के लिए जनरल कैटिगरी की उम्र सीमा को 30 साल से बढ़ाकर 45 साल और एससी-एसटी के लिए 47 साल कर दिया गया है। साथ ही आगे उम्र की सीमा क्या रखी जाए, इसके लिए लीगल एजुकेशन कमिटी द्वारा एक सब कमिटी का गठन किया गया है।
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