
अब सरकार नए सिरे से फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस के लिए कोड ऑफ कंडक्ट लाने की तैयारी में है। इस कोड ऑफ कंडक्ट में कंपनियों के साथ-साथ डॉक्टरों पर भी कड़ी पेनल्टी तय की जाएगी।
लाइसेंस तक हो सकता है रद्द
डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल्स से मिली जानकारी के मुताबिक नया कोड ऑफ कंडक्ट, यूनिफॉर्म कोड डिपार्टमेंट ऑफ फॉर्मास्युटिकल, ड्रग कंट्रोलर और नेशनल और स्टेट मेडिकल काउंसिल ने मिलकर तैयार किया है।
ये कोड सिर्फ फार्मा कंपनियों पर ही नहीं बल्कि होलसेलर्स, डॉक्टर्स केमिस्ट सभी पर लागू होगा। कोड का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान भी इसमें किया गया है। साथ ही एमसीआई या स्टेट कांउसिल से डॉक्टरों का नाम तक हटाया जा सकता है। साथ ही साथ नियम के उल्लंघन के मुताबिक उनका लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है।