भोपाल के लक्झरी HOTEL NOOR-US-SABAH के मालिक पर जालसाजी की FIR

भोपाल। फर्जी दस्तावेजों तैयार करने के आरोप में होटल नूर-उस-सबाह के मालिक SIKANDAR HAFIZ KHAN सहित दो लोगों के खिलाफ अदालत ने शनिवार को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट जय सिंह सरोते ने हिफजुर्रहमान के परिवाद पर कोहेफिजा थाना प्रभारी से कहा है कि कूटरचित हिबनामा और फर्जी दस्तावेज मामले में सिकंदर हफीज खान सहित सैय्यद मो. रफी व मो. मंसूर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें।

क्या है मामला
कोहेफिजा में खसरा क्रमांक 52 का कुल रकबा 72.57 एकड़ भूमि जो कि 1976 से 1999 के बीच सरकारी भूमि थी। जिसमें से 17.80 एकड़ भूमि का कूटरचित हिबनामा तैयार किया गया। इसकी शिकायत भोपाल के निवासी हिफजुर्रहमान ने कोहेफिजा थाने में की थी। पुलिस ने मामला दर्ज न करते हुए मामला सिविल प्रकृति का बताते हुए खारिज कर दिया था। 

एडवोकेट नासिर अली ने परिवादी हिफजुर्रहमान की तरफ से अदालत मे परिवाद पेश किया था कि 1987 में नवाब साजिदा सुल्तान द्व‌ारा कोहेफिजा के खसरा क्रमांक 52 में से 17.80 एकड़ भूमि उसे मौखिक हिबा की थी। 1976 से नगर भूमि सीमा अधिनियम लागू हुआ और नवाब साजिदा सुल्तान की सभी भूमि जिसमें खसरा क्रमांक 52 व कोहेफिजा सहित अन्य जमीन जिनका कुल रकबा 1262.72 एकड़ भूमि को अतिशेष घोषित किया गया। जिसे न तो भूमि स्वामी न ही अन्य कोई बेच सकता है। 

परिवाद के अनुसार सिकंदर हफीज खान व अन्य ने 1987 में बना जो हिबनामा पेश किया है, वह कूटरचित है। हिबा की पुष्टि सैय्यद मो. रफी और मो. मंसूर ने याददास्त लिखी थी। इन्होंने उक्त भूमि को अपना हक बताकर भूमि पर कब्जा होना बताया था। इस संबंध में मामला व्यवहार न्यायालय भोपाल में विचाराधीन भी था। वहीं, सिकंदर हफीज खान के प्रवक्ता अब्दुल ताहिर खान का कहना है कि शिकायतकर्ता झूठा है। हम कोहेफिजा थाने में अपने दस्तावेज पेश करेंगे।

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