
चार दशक पहले राज्य में बढ़ती आबादी पर अंकुश लगाने और परिवार नियोजन को प्रेरित करने के लिए 26 जनवरी 1985 को यह योजना आरंभ की गई थी। इसके बाद राज्य सरकार ने, जिनके पहले से एक संतान है और 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद दो या दो से अधिक संतान होने पर उन्हें शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं किया जाने का आदेश लागू किया था। राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में अधिकतम आयु सीमा भी बढ़ाकर चालीस साल कर दी है।