ग्रीनकार्ड धारकों को नौकरी में छूट अब नहीं मिलेगी

सरकारी नौकरीभोपाल। परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश में 1985 में शुरू की गई ग्रीनकार्ड योजना के तहत सरकारी नौकरी में सुविधा सरकार ने खत्म कर दी है। इस योजना के तहत ग्रीनकार्ड धारकों को सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिए इंटरव्यू में 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक दिए जाने और दो साल की आयु सीमा में छूट दिए जाने का प्रावधान था। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए है।


चार दशक पहले राज्य में बढ़ती आबादी पर अंकुश लगाने और परिवार नियोजन को प्रेरित करने के लिए 26 जनवरी 1985 को यह योजना आरंभ की गई थी। इसके बाद राज्य सरकार ने, जिनके पहले से एक संतान है और  26 जनवरी 2001 को या उसके बाद दो या दो से अधिक संतान होने पर उन्हें शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं किया जाने का आदेश लागू किया था। राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में अधिकतम आयु सीमा भी बढ़ाकर चालीस साल कर दी है। 

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