
जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त डॉ जेके आभीर ने बताया कि औद्योगिक, वाणिजिक व संस्थागत क्षेत्रों में बिजली उपभोक्ताओं जिनका 30 किलोवाट या इससे अधिक लोड है, उन्हें भी एलईडी लगाया जाना जरूरी है.
इसके अलावा हुडा क्षेत्र, नगर परिषद व पालिका, एचएसआईडीसी, उद्योग विभाग द्वारा विकसित क्षेत्रों में जहां 25 से अधिक लाईटों के लिए एक ही स्विच स्थापित करना जरूरी है, वहां वर्तमान के साथ-साथ नई स्ट्रीट लाईट सोलर या टाईमर आधारित स्थापित करना भी जरूरी होगा.
उन्होंने बताया कि जिन भवनों में पारम्परिक बल्ब, ट्यूबलाईट, सीएफएल और टी-5 ट्यूट लाईट्स है, उन्हें केवल एलईडी लैम्प द्वारा बदलना होगा. उन्होंने बताया कि अधिसूचना के एक वर्ष के भीतर सभी प्रतिष्ठानों में यह एलईडी ट्यूब लगाई जानी अनिवार्य है या पुराने बल्ब को बदलना होगा. ( पढ़ते रहिए bhopal samachar हमें ट्विटर और फ़ेसबुक पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं।)