आयकर संशोधन विधेयक पास: रिटर्न नहीं भरा तो आपके 85 प्रतिशत पैसे जब्त होंगे

नई दिल्‍ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा लोकसभा में कल रखा गया आयकर संशोधन विधेयक आज पास हो गया। भारी हंगामे के बीच लोकसभा में सरकार ने इसे पास कराने में सफलता हासिल की। इसके बाद सदन को कल 11 बजे तक के लिए स्‍थगित कर दिया गया। बता दें कि सरकार ने इस बिल को मनी बिल के रूप में पेश किया है जिससे इसके राज्यसभा में अटकने का खतरा न रहे। 

बता दें कि कालेधन रखने वालों को एक और मौका देते हुए कल सरकार ने अघोषित आय का खुलासा करने पर करीब 50 प्रतिशत और नहीं बताने वालों पर जुर्माना सहित 85 प्रतिशत कर चुकाने का प्रावधान रखा था। इस संबंध में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को लोकसभा में आयकर संशोधन विधेयक पेश किया था। जिसे आज बहुमत से पास कर दिया गया।

इस विधेयक के मुताबिक, नोटबंदी के बाद जमा की गई अघोषित आय पर 30 प्रतिशत कर, 10 प्रतिशत जुर्माना और कर का 33 प्रतिशत सरचार्ज लगाने यानि कुल 50 फीसदी टैक्स वसूलने का प्रावधान किया गया है। इस बिल के कानूनी जामा पहनने के बाद अघोषित संपत्ति रखने वालों को बड़ी कीमत चुकानी होगी। 

अघोषित आय पकड़ी गई तो देना होगा 85 फीसदी जुर्माना 
मसलन, नोटबंदी के बाद कालेधन घोषित करने वालों की आय का 49.9 प्रतिशत हिस्सा कर, जुर्माना और गरीब कल्याण योजना सेस में ही चला जाएगा। इसके अलावा 25 फीसदी रकम को चार साल के लिए बैंक में ही जीरो फीसदी ब्याज पर लॉक कर दिया जाएगा। यानि उपभोक्ता मात्र 25 फीसदी रकम ही बैंक से निकाल पाएगा बाकी की 25 फीसदी के लिए चार साल इंतजार करना होगा। सरकार इस रकम का इस्तेमाल गरीबी उन्मूलन योजना के लिए करेगी।

वर्तमान कानून के मुताबिक, अघोषित आय पर अधिकतम 30 फीसदी ही कर वसूले जाने का प्रावधान है। विधेयक में संशोधन के जरिये सरकार ने 33 फीसदी सरचार्ज के रूप में वसूलने का प्रावधान किया है, जिसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सेस का नाम दिया गया है। इस योजना के तहत जमा धन से गरीबों के कल्याण से संबंधित कार्य कराए जाएंगे।

इस राशि को शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना पर खर्च किया जाएगा। आयकर संशोधन बिल के मुताबिक स्वत: अघोषित आय की घोषणा करने वालों को 30 फीसदी कर, 10 फीसदी जुर्माना और कर (30 फीसदी) का  33 फीसदी गरीब कल्याण सेस के रूप में चुकाना होगा।

इसके अलावा, अघोषित आय का खुलासा नहीं करने वाले व्यक्तियों को पकड़े जाने पर अपनी अघोषित आय का 75 प्रतिशत हिस्सा कर और 10 प्रतिशत जुर्माने के तौर पर चुकाना पड़ जाएगा।

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