पीएफ का पैसा निकालने नियोक्ता के हस्ताक्षर जरूरी नहीं

नई दिल्ली। अक्सर हम देखते है कि कर्मचारियों को अपने प्राविडेंट फंड (पीएफ) का पैसा निकालने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। दफ्तरों का चक्कर लगाने के अलावा एक सबसे पड़ा कारण तो यह भी देखने में आता है कि पूर्व नियोक्ता कंपनी पैसा निकालने से संबंधित दस्तावेजों पर प्रमाणित करने में अक्सर देरी करती है या आनाकानी करती है।

इस कारण कर्मचारियों को पीएफ का पैसा निकालना बेहद टेढ़ा काम लगता है, लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अब कर्मचारियों के यह शिकायत दूर कर दी है। ईपीएफओ के नए नियमों के तहत कर्मचारी को अब अपनी पूर्व नियोक्ता कंपनी से किसी तरह का प्रमाणित दस्तावेज प्राप्त नहीं करना पड़ेगा।

दरअसल ईपीएफओ ने ऐसे कर्मचारी, जिनके पास यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (यूएएन) है, उनके लिए एक नया फार्म जारी किया है, जिसमें पूर्व नियोक्ता कंपनी के हस्ताक्षर होना जरूरी नहीं है। ईपीएफओ के मुताबिक अब कर्मचारी कंपनी छोड़ने के बाद यूनिवर्सल एकाउंट नंबर पर आधारित फार्म नंबर 19 पेश करके अपनी ईपीएफ की राशि निकाल सकता है।

हालांकि यह सुविधा अभी सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है, जिनके पास यूएएन नंबर उपलब्ध है और जिन्होंने अपनी केवायसी की जानकारी व आधार कार्ड के जानकारी अपडेट की हुई है। ईपीएफओ ने फिलहाल यह सुविधा ऑफलाइन दे रही है, जिसे जल्द ही ऑनलाइन भी किया जाएगा।

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !