RTI: पीएमओ ने जरा सी जानकारी में 10 महीने लगा दिए

नई दिल्ली। इधर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डिजीटल इंडिया में सबकुछ फटाफट कर रहे हैं, उधर उनका प्रधानमंत्री कार्यालय, किसी ग्राम पंचायत कार्यालय से भी ज्यादा धीमी गति से काम कर रहा है। मामला एक आरटीआई का है, जिसमें सिर्फ इतना पूछा गया था कि 2014 15 में प्रधानमंत्री ने ईद की बधाई दी थी या नहीं। पूरे 10 महीने बाद पीएमओ ने जवाब दिया, कृपया हमारी अधिकृत बेवसाइट देखें। 

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को इस मामले में फटकार लगाई है। सूचना आयोग का कहना है कि जानकारी निर्धारित अवधि में दी जानी चाहिए थी। आवेदक मोहम्मद खालिद जिलानी जानना चाहते थे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में बकरीद पर और 2015 में बारवफात और ईद-उल-फितर के मौकों पर संदेश जारी किये थे। जिलानी ने पीएम मोदी से जुड़ी जानकारी मांगी थी 

जिलानी ने अपनी आरटीआई अर्जी में कहा था कि अगर ये संदेश जारी किये गये थे तो इनके प्रेषण के माध्यम समेत पूरा विवरण दिया जाए। उन्होंने यह भी पूछा था कि क्या प्रधानमंत्री ने 2014 और 2015 में किसी रोजा इफ्तार आयोजन में भाग लिया था और यदि लिया था उन कार्यक्रमों का क्या ब्योरा है।

उन्होंने सीआईसी के समक्ष दावा किया कि उनके एक प्रश्न का उत्तर आवेदन दाखिल करने के चार महीने बाद दिया गया वहीं बाकी दो पर उन्हें 10 महीने बाद उत्तर दिया गया। जिलानी ने कहा, ‘‘दस महीने बाद पीएमओ ने मुझे सूचित किया कि यदि मुझे यह जानकारी चाहिए तो मुझे पीएमओ की वेबसाइट देखनी होगी। अगर उन्हें मुझे वेबसाइट का लिंक ही देना था तो वे मेरी आरटीआई दाखिल होने के एक महीने के अंदर यह कर सकते थे।’’ 

पीएमओ पर यह आरोप 
उन्होंने यह भी कहा कि पीएमओ से उनकी पहली अपील का जवाब भी 64 दिन बाद दिया गया जबकि आरटीआई कानून के तहत 30 दिन की अनिवार्य समयसीमा में यह देना होता है। जिलानी ने मांग की कि आरटीआई आवेदन का जवाब देने में 30 दिन की समयसीमा का पालन नहीं करने पर पीएमओ पर जुर्माना लगाया जाए।

PMO ने क्या कहा
पीएमओ ने अपने जवाब में कहा कि उसने अंतरिम जवाब दिया था जिसमें कहा गया था कि संबंधित कार्यालयों से सूचना मिलते ही दी जाएगी। मुख्य सूचना आयुक्त आर के माथुर ने कहा कि देखा गया है कि अपीलकर्ता को सूचना निर्धारित समयावधि में नहीं दी गयी। 
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