
जेटली ने आगे बताया कि जीएसटी लागू होने पर राज्यों को दिया जाने वाला मुआवजा नियमित तौर पर दिया जाएगा इस बात पर आम सहमति बन गई है। मुआवजे के आंकलन के लिए 2015-16 को आधार वर्ष माना जाएगा।
इसके अलावा जिनका सालाना टर्न ओवर 1.5 करोड़ से कम होगा उनसे राज्य सरकारें टैक्स वसूलेंगी। टैक्स रेट को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि काउंसिल टैक्स रेट और टैक्स स्लेब पर 17,18 और 19 अक्टूबर को होने वाली बैठक में निर्णय लेने की कोशिश करेगी।