INDIAN SERVICES के अफसरों को अब नहीं देना होगा परिवार की संपत्ति का ब्योरा

भोपाल। प्रदेश के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस सहित अखिल भारतीय सेवा के सभी अफसरों को अब परिवार की संपत्ति का ब्योरा नहीं देना होगा। उन्हें सिर्फ अपनी चल और अचल संपत्ति केंद्र सरकार को 31 दिसंबर के पहले बतानी होगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के तहत बने नियमों में संशोधन कर दिया है।

सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पहले अधिकारी को पति या पत्नी और आश्रित बच्चों की संपत्ति का ब्योरा देना अनिवार्य कर दिया गया था। अधिकारी इसके लिए सहमत नहीं थे। प्रदेश के अधिकारियों ने भी ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने के लिए मंत्रालय में हुए प्रशिक्षण के दौरान कई सवाल उठाए थे।

केंद्र स्तर पर भी परिवार की संपत्ति का ब्योरा देने के नियम को हटाने के लिए दबाव बन रहा था। इसके मद्देनजर तय किया गया है कि अधिकारी को सिर्फ अपनी चल और अचल संपत्ति का ऑनआइन ब्योरा देना पड़ेगा। इसकी एक प्रति सामान्य प्रशासन विभाग में भी जमा कराई जाएगी। अभी तक प्रदेश के 272 आईएएस अफसर और 103 आईपीएस अफसर अपनी संपत्ति का ब्योरा दे चुके हैं। जबकि आईएफएस अधिकारियों ने शुरुआत नहीं की है।
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