
उपभोक्ता फोरम बड़वानी के अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय एवं सदस्य श्री महेशचन्द्र शर्मा ने महावीर ऑटो मोबाईल्स सेंधवा एवं नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी शाखा धामनोद के परिवादी को एक माह के अंदर 68685 रुपये तथा सेवा में कमी के कारण 5 हजार तथा वाद में हुए व्यय के 1 हजार रुपये अदा करने का आदेश पारित किया है।
वाद अनुसार परिवादी ने महावीर ऑटो मोबाईल्स सेंधवा से 80 हजार 5 सौ रुपये में एक बाइक आन रोड़ खरीदी थी। उक्त मोटर सायकिल क्रेता के घर के बाहर से 3 दिन के बाद चोरी हो गई। मोटर सायकिल विक्रेता के द्वारा आरटीओ कार्यालय में उक्त वाहन की टैक्स राशि जमा नही कराने के कारण वाहन का रजिस्ट्रेशन नही हो सका था। जिसके कारण बीमा कंपनी ने बाइक का बीमा नहीं किया जबकि खरीददार द्वारा रजिस्ट्रेशन व बीमा की रकम डीलर को अदा कर दी गई थी।
फोरम ने बीमा कंपनी द्वारा बिना रजिस्ट्रेशन के बीमा नहीं करने के कारण कंपनी की सेवा में कमी माना जबकि डीलर को भी दोषी माना। दोनों पर जुर्माना ठोका गया।