मप्र में 80 किलोमीटर प्रतिघंटा से तेज स्पीड पर वाहन चलाना प्रतिबंधित

भोपाल। राज्य में 80 किलोमीटर से अधिक गति पर वाहन चलाना प्रतिबंधित है। इसका उल्लंघन करने पर सख्त कार्यवाही का प्रावधान है। सड़क सुरक्षा नीति क्रियान्वयन समिति की बैठक में इस प्रावधान का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा गया। यह बैठक अपर मुख्य सचिव गृह श्री बी.पी. सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पुलिस महानिदेशक श्री ऋषि कुमार शुक्ला उपस्थित थे।

अपर मुख्य सचिव गृह ने कहा कि प्रदेश के सभी मार्गों के अधिक दुर्घटना वाले क्षेत्रों का ट्रैफिक पुलिस और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से निरीक्षण करें। आवश्यक सुधार सितंबर-2016 तक सुनिश्चित किए जायें।

अपर मुख्य सचिव श्री सिंह ने पुलिस सहित स्वास्थ्य, लोक निर्माण और परिवहन विभाग आदि में सड़क सुरक्षा के लिए एक-एक नोडल अधिकारी नामांकित करने तथा सड़क सुरक्षा के प्रावधानों का निरंतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों की प्रतिमाह बैठक अनिवार्यत: करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जिला स्तर पर भी सड़क सुरक्षा के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित करने के निर्देश दिए गए।

सचिव लोक निर्माण ने बताया कि विभाग द्वारा सभी सड़कों के निर्माण में रोड सेफ्टी ऑडिट को अनिवार्य किया गया है। बैठक में सभी राष्ट्रीय राज्य राजमार्गों तथा अन्य प्रमुख मार्गों पर स्पीड लिमिट के साइनेज लगाने और इस प्रावधान का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
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