भोपाल में कत्लखाना मामले में शिवराज सरकार पर 1 करोड़ का जुर्माना

भोपाल। स्लाटर हाउस शिफ्टिंग की आड़ में अत्याधुनिक कत्लखाना खोलने की तैयारी कर रही शिवराज सरकार पर आज राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। यह जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि सरकार ने अभी तक स्लाटर हाउस शिफ्ट नहीं किया है। जुर्माना एक महीने के भीतर पीसीबी में जमा कराने के आदेश दिए हैं। 

क्या हुआ एनजीटी में 
एनजीटी ने प्रदेश के मुख्य सचिव एंटनी डिसा को 2 करोड़ का बॉन्ड भरने और 10 सितंबर तक जगह फाइनल करने के आदेश दिए हैं। वहीं, 31 मार्च 2018 तक नया स्लाटर हाउस तैयार करवाने की डेडलाइन तय कर दी है। स्लाटर हाउस मामले पर सुनवाई करते हुए ज्यूडिशियल मेंबर जस्टिस दलीप सिंह और एक्सपर्ट मेंबर सत्यभान गर्ब्याल ने मंगलवार को मुख्य सचिव एंटोनी डिसा समेत पीएस राजस्व केके सिंह एसीएस होम वीपी सिंह पीएस खाद्य और नागरिक आपूर्ति को सरकार का पक्ष रखने के लिए बुलाया था। सुनवाई के दौरान पटवारी, आरआई से लेकर मुख्य सचिव तक मौजूद रहे।

मुख्य सचिव ने क्या कहा 
ग्रीन ट्रीब्यूनल ने स्लाटर हाउस की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए सरकार से शपथ पत्र पेश करने को कहा था। इस पर सीएस अंटोनी डिसा ने एक दिन का समय मांगा और बुधवार को शपथ पत्र पेश किया। उन्होंने एनजीटी को बताया कि 6 सितम्बर को कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें स्लाटर हाउस की जमीन को लेकर प्रस्ताव लाया जाएगा, कैबिनेट ही जगह फाइनल करेगी, उन्होंने ये भी कहा कि पहली बार ये मामला उनके संज्ञान में लाया गया है।

सरकार पर चार दबाव
1. एनजीटी का निर्देश स्लाटर हाउस के लिए जमीन की तलाश करे .
2. विधायक रामेश्वर शर्मा समेत जिले के सभी जनप्रतिनिधियों का दबाव, नहीं देंगे जमीन.
3. आरएसएस से जुड़े बजरंग दल समेत अन्य संगठन स्लाटर हाउस के खिलाफ मैदान में उतरे.
4. मीट खाने वालों की संख्या भोपाल में अच्छी खासी, इसलिए इसे बंद भी नहीं किया जा सकता.

रोज कटेंगे 700 जानवर
अभी स्लाटर हाउस में लगभग 80 पशु रोज काटे जाते हैं। नए प्रस्तावित स्लाटर हाउस में लगभग 700 पशु कटेंगे। अभी स्लाटिंग का काम नगर निगम की देखरेख में होता है। नई व्यवस्था में एक प्राइवेट कंपनी इसका कामकाज देखेगी, जो मीट का निर्यात भी करेगी।
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