
क्या आप जानते हैं कोई भी ट्रैफिक हवलदार आपसे गाड़ी रोक कर कागजात दिखाने को नहीं कह सकता है। आपकी गाड़ी रोक कर कागजात देखने का अधिकार केवल SI और उससे बड़े ऑफिसर को है। ट्रैफिक हवलदार के पास आपका वाहन जब्त करने का अधिकार नही है। साथ ही वो आपको गिरफ्तार भी नहीं कर सकता।
कुछ खास मामले जैसे शराब पीकर गाड़ी चलाने पर, ड्रग्स लेकर गाड़ी चलाने पर, ट्रक ओेवर लोड होने की स्थिति में, मोबाईल फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाने पर, स्पीड लिमिट से तेज गाड़ी चलाने पर ट्रैफिक पुलिस को अधिकार है कि वो आपका का ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर सकती है। हेड कॉन्स्टेबल केवल 100 रुपए तक का ही चालान कर सकते हैं।