
हबीबगंज सीएसपी चंद्रमणि द्विवेदी ने कहा कि पिछली 23 जनवरी 2016 को पुलिस महानिरीक्षक भोपाल के पास जमा किए गए शिकायती आवेदन पर कृष्णा बिल्डर्स के डायरेक्टर सुनील टिवरेवाल पर कोलार थाने में धारा 420, 466 और 468 के तहत मामला दर्ज किया था।
सीएसपी द्विवेदी ने आगे बताया कि मामला दर्ज होने के बाद से बिल्डर सुनील टिवरेवाल भोपाल से फरार था। मंगलवार को भोपाल पुलिस को सूचना मिली कि सुनील टिवरेवाल देवास के नंदन कानन होटल में कई दिनों छिपा हुआ है। सूचना मिलने के उपरांत पुलिस की एक टीम देवास के लिए रवाना हुई और मंगलवार की शाम फरार आरोपी सुनील टिवरेवाल को देवास के होटल नंदन कानन से गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट द्वारा आरोपी को 24 जून तक पुलिस रिमांड के लिए सौंपा गया है।
गौरतलब है कि फरियादी मनोहर सिंह, हेमंत कुमार और मुरली कुमार ने बिल्डर सुनील टिवरेवाल से पिपलिया बेलखेड़ी गांव में करीब एक एकड़ जमीन का सौदा किया था। 55 लाख रुपए में खरीदी गई इस कृषि भूमि का पचास लाख रुपए पेंमेंट कर दिया गया था। इसके बाद फरियादी रजिस्ट्री के लिए सुनील टिवरेवाल के चक्कर लगाते रहे, लेकिन वह रजिस्ट्री में टाल मटोल करता रहा। इसी बीच फरियादी को पता चला कि उनके द्वारा खरीदी गई जमीन को बिल्डर ने अन्य व्यक्तियों को टुकड़ों में बेच दी है। जिसके बाद फरियादी जमीन पर पहुंचे तो पाया कि जमीन का डायवर्शन हो चुका है और उस पर प्लाट कटे हुए हैं। उन्होंने इस बारे में और जानकारी हासिल की तो पता चला कि इस जमीन पर काटे गए प्लाटों को बेचा जा चुका है। इस घटना के बाद फरियादियों ने पुलिस महानिरीक्षक भोपाल को एक शिकायती आवेदन सौंपा गया था। आवेदन के उपरांत कोलार पुलिस ने जांच के बाद बिल्डर सुनील टिवरेवाल पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद से सुनील टिवरेवाल भोपाल से फरार था।