
आप के प्रदेश संयोजक आलोक अग्रवाल ने बताया कि विधायक पारस जैन स्काउट गाइड संस्था के मुख्य आयुक्त है और विधायक दीपक जोशी स्कॉउट गाइड संस्था में उपाध्यक्ष है। उक्त दोनों पद लाभ के पद के दायरे में आने के कारण संविधान के अंतर्गत दोनों विधायकों की सदस्यता रद्द किये जाने योग्य है। इसके परिणाम स्वरूप् दोनों विधायकों की सदस्यता रद्द की जानी चाहिए।
आप प्रदेश सचिव अक्षय हुंका ने बताया कि विधायक पारस जैन और दीपक जोशी ने लाभ के पद ग्रहण करके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102(1)(ए) एवं अनुच्छेद 191 तथा जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया इस कारण दोनों विधायको की सदस्यता रद्द कराए जाने की मांग की गई है। शिकायत दर्ज़ करते हुए संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी बंसल ने बताया कि शिकायत तुरंत अग्रिम कार्यवाही के लिए भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली भेज दी गयी है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रकार का मामला मध्य प्रदेश का प्रथम मामला है जिसमें लाभ के पद को धारण करने के कारण विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है।