प्राईवेट स्कूलों ने वसूल ली मनमानी फीस, सरकार के नियम नहीं बन पाए

भोपाल। प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस के खिलाफ हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई को योजनाबद्ध तरीके से लम्बा खींचा जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर 20 अक्टूबर 2015 को बनी कमेटी आज तक नियम नहीं बना पाई। सरकार लगातार समय मांगती जा रही है और इस तरह शिक्षण सत्र 2016—17 में भी स्कूलों को मनमानी की छूट दी जा रही है। 

वक्त बर्बाद करने के लिए निजी स्कूल एसोसिएशन ग्वालियर ने एक आवेदन लगा दिया। कहा हाईकोर्ट को दखल देने का अधिकार ही नहीं है। सुनवाई के दौरान आवेदन खारिज हो गया लेकिन कुछ दिन और बीत गए। अब सरकार ने 3 दिन का वक्त मांगा है। इधर ज्यादातर बड़े स्कूलों ने मनमानी फीस वसूल कर ली है। कुल मिलाकर न्याय का इंतजार कर रहे पेरेंट्स एक बार फिर लूट का शिकार हो गए और करोड़पति स्कूल माफिया कानून के जाल का भी फायदा उठा गया। 
If you have any question, do a Google search

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!