बिहार। मधुबनी व्यवहार न्यायालय के इतिहास में मंगलवार को एक ऐतिहासिक फैसला आया. 40 साल पुराने हत्या के मामले में एडीजे 6 प्रदीप कुमार शर्मा की कोर्ट ने चार अभियुक्तों को हत्याकांड में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनायी.
मामला वर्ष 1976 में हुए एक हत्याकांड से जुड़ा था. 40 साल बाद कोर्ट ने हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दी. यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि घटना के 40 साल के बाद इस मामले में फैसला आया है.
14 अभियुक्तों में से 10 की हो चुकी है मौत
मधुबनी जिला के लौकही थाना क्षेत्र के मैनही गांव में भूमि विवाद के मसले में आनंद झा को लोगों ने पीट-पीट कर अधमरा कर दिया था और बाद में उसकी मौत हो गयी थी. इस मामले में कुल 14 लोगो को नामजद अभियुक्त बनाया गया था जिसमें से इन चालीस वर्षो में 10 अभियुक्तों की मौत हो चुकी है. अब जिन चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा मिली है ये लोग भी जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं. अगर इन्हे हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो इन्हे ताउम्र जेल में ही रहना होगा.