बिहार में प्रति व्यक्ति 1 बोतल शराब की लिमिट

पटना। गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद बहुत बड़ा फैसला लिया है। नीतीश सरकार ने एक दिन में एक व्यक्ति को सिर्फ एक बोतल शराब देने का फरमान जारी किया है।

इस संबंध में उत्पाद मंत्री जलील मस्तान ने बताया कि शहरी क्षेत्र के सरकारी दुकान से कोई भी व्यक्ति 24 घंटे में एक बोतल शराब खरीद सकेगा। शराब की दूसरी बोतल खरीदने के लिए दूसरे दिन शराब दुकान पर जाना पड़ेगा।

बिहार के उत्पाद मंत्री जलील मस्तान ने कहा कि शराब की स्मगलिंग रोकने पर नीतीश सरकार की विशेष नजर रहेगी, वहीं सभी जगहों पर शराब की बिक्री सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी। बिहार सरकार 1 अप्रैल से ग्रामीण इलाकों में पूर्ण शराबबंदी लागू करने जा रही है जबकि शहरी क्षेत्रों में शराब सप्लाई और नये दुकान खोलने को लेकर जल्द ही खाका तैयार कर लिया जाएगा।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!