कर्मचारी की मृत्यु के बाद दूसरी पत्नी भी पेंशन की हकदार

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए दो शादियां करने वाले राज्य कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी दूसरी पत्नी को भी फैमिली पेंशन प्राप्त करने का हकदार बताया है.

मामले की याचिकाकर्ता कंकू देवी ने अपने अधिवक्ता एमए सिद्दिकी केमाध्यम से हाईकोर्ट में याचिका पेश करते हुए बताया कि उसके पति मोहन सिंह पुलिस में कांस्टेबल थे. उन्होंने दो शादियां की. वर्ष 1991 में सेवा निवृति के बाद पति की वर्ष 2000 में मृत्यु हो गई. जबकि, वर्ष 2002 में पहली पत्नी की भी मृत्यु हो गई.

उसके बाद जब याचिकाकर्ता ने सरकार से फैमिली पेंशन देने के लिए आवेदन किया तो विभाग ने दूसरी पत्नी को फेमिली पेंशन देने से इनकार कर दिया।. उन्होंने पेंशन नियम 68 के तहत व्याख्या करते हुए याचिका दायर की, जिसमें कहीं भी एक से अधिक विधवाओं को फैमिली पेंशन नहीं देने के बारे में नहीं लिखा है. दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश जयश्री ठाकुर ने इसे न्यायोचित माना और सरकार को दूसरी पत्नी को भी फैमिली पेंशन देने के आदेश दिए.

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